वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) [GOODS-AND-SERVICE-TAX-(GST)]
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) [GOODS-AND-SERVICE-TAX-(GST)]
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) [GOODS-AND-SERVICE-TAX-(GST)]
जीएसटी
(GST) भारत के कर संरचना में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। यह एक परोक्ष कर है।
वस्तुतः जीसएटी एक एकीकृत कर हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर ही लगाया जाता
है। विश्व के 150 से अधिक देशों द्वारा जीएसटी अपनाए जाने के कारण भारत के लिए इसे
अपनाना आवश्यक हो चुका था। अब तक भारत सहित 160 देशों ने जीएसटी अपनाया है। जीएसटी
लागू होने से सम्पूर्ण भारत एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो गया है और अब सम्पूर्ण
भारत में एक ही प्रकार का परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगेगा। भारत
में 'वैट' सिद्धान्त पर आधारित एक व्यापक जीएसटी लाने का सुझाव सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष
करों पर केलकर कार्यबल (Kelkar Task Force on Indirect Taxes) ने 2003 में दिया था। वर्ष
2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के 2006-07
के बजट में किया गया था तथा इसके लिए विस्तृत रूपरेखा का का रोड मैप तैयार करने का
दायित्व राज्यों के वित्त मन्त्रियों की अधिकार प्राप्त समिति। (Empowered
Committee of State Finance Ministers) को सौंपा गया था। राज्यों
के वित्त मन्त्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अनेक बैठकों व केन्द्र …