JPSC_Centre_State_Financial_Relations(केंद्र-राज्य के वित्तीय संबंध)

JPSC Centre State Financial Relations(केंद्र-राज्य के वित्तीय संबंध)
JPSC_Centre_State_Financial_Relations(केंद्र-राज्य के वित्तीय संबंध)
( वित्त आयोग की भूमिका, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के वित्तीय पक्ष ।) भारतीय संविधान में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य मुख्यतः तीन प्रकार के ‌ सम्बन्धों की व्यवस्था दी गई है। यथा- (A) विधायी सम्बन्ध (Legislative Relations) (B) प्रशासनिक सम्बन्ध (Administrative Relations) (C) वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या की गई है । वे कर जिनका अन्त:राज्यीय आधार है, केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय आधार वाले कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। अवशिष्ट अधिकार (Residual Powers) केन्द्र सरकार को प्राप्त है। केन्द्रीय राजस्व का वितरण संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्त्रोतों का विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची की प्रथम लिस्ट में उन करों का वर्णन है, जो पूर्णतया केन्द्र द्वारा लगाए जाते हैं। इन्हें संघीय कर (Union Taxes) कहते हैं। दूसरी लिस्ट में उन करों का वर्णन है, जो पूर्णतया राज्यों के अधिकार में आते हैं, इन्हें राज्य के कर (State Taxes) कहते हैं। राज्यों …