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महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश के लिए अधिसूचना जारी

महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश  के लिए अधिसूचना जारी

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

ज्ञापांक-14/म.2-04/2021 1940,

राँची, दिनांक 31.07.22

विभागीय पत्रांक 1834, दिनांक 05.09.2007 के आलोक में राजकीयकृत विद्यालयों के लिए निर्धारित दैनिक कार्यावधि में दिवा कालीन व्यवस्था में प्रत्येक शनिवार को विद्यालय प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे (प्रातः कालीन व्यवस्था में प्रत्येक शनिवार को प्रातः 06.30 बजे से 09.30 बजे)श्रनिर्धारित किया गया था तथा अन्य दिवसों को विद्यालय पूर्वाहन 10.00 बजे से 04.00 बजे तकश्रसंचालित होता था।

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सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु बच्चों के सीखने के समय में वृद्धि तथा विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा निर्धारित शिक्षण दिवसों एवं शैक्षणिक अवधि के अनुरूप संचालन के निमित राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2144 दिनांक 02.11.2021 की कंडिका 4(घ)(i) के तहत् शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस घोषित किया गया था।

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इस संबंध में शिक्षक संघों द्वारा व्यक्तिगत/ अन्य कार्यों के लिए कम से कम एक दिनश्रअवकाश निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

शिक्षक संघों से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2144 दिनांक 02.11.2021 की कंडिका 4 (घ) (i) को संशोधित करते हुए प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाता है।

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव

स्कूलों में शनिवार की टाइमिंग बदली थी

शनिवार को विद्यालय की समयावधि को लेकर भी निर्देश कुछ महीने पहले जारी किया गया था, जिसके तहत शनिवार को स्कूलों में पूर्ण कार्य दिवस घोषित कर दिया गया था। तभी से शिक्षक इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें शनिवार को विभागीय व अन्य कामों के लिए छुट्टी की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले 2007 में बदले नियम के मुताबिक शनिवार को स्कूल सुबह की पाली में लगता था, जबकि अन्य दिनों में स्कूल पूर्ण कार्यदिवस के तौर पर लगता था।
स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 2007 के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक शनिवार को स्कूल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लगा करता था, वहीं सुबह की पाली वाले स्कूलों में शनिवार को ये टाइमिंग सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक हुआ करता था। इस नियम में बदलाव कर स्कूलों में शनिवार को भी फुल टाइम कर दिया गया था।
शिक्षक संघों ने राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि उन्हें शनिवार के लिए छुट्टी दी जानी चाहिये, अब राज्य सरकार ने पूर्व के निर्देशों में संशोधन करते हुए हर महीने के तीसरे सप्ताह में अवकाश की घोषणा की है।

क्या कहना है प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर झारखंड प्लस टू शिक्षक का

नमस्कार साथियों 
जैसा कि विभागीय पत्र के माध्यम से सभी को तीसरे शनिवार के अवकाश की जानकारी प्राप्त हुई है।
इस संबंध में झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ ने लगातार दबाव बनाते हुए शिक्षा सचिव महोदय को आवेदन समर्पित किया था तथा व्हाट्सएप के माध्यम से भी बार-बार विद्यालयों में व्याप्त भ्रम की स्थिति के बारे में भवदीय को अवगत कराया जा रहा था। ताकि स्पष्ट विभागीय निर्देश जारी हो सके।
पिछले बार जब सचिव सर से वार्ता हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि संघ के आवेदन के साथ फाइल मैंने तैयार कर दिया है। मंत्री महोदय के साथ विमर्श के बाद आदेश जारी किया जाएगा।
इस आश्वासन को उन्होंने आज पूरा किया इसके लिए उन्हें सभी शिक्षकों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ।
आगे विभिन्न क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में भी शिक्षा सचिव एवं कार्मिक सचिव से संवाद के माध्यम से प्रयास जारी है। जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है कि झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के आवेदन को संलग्न करके शिक्षा सचिव महोदय ने कार्मिक से मार्गदर्शन मांगा था। पिछले सप्ताह कार्मिक सचिव महोदया से भी मेरी सीधी बातचीत हुई थी, उन्होंने इस संबंध में आश्वासन दिया है।
बहुत जल्द पुनः इस पर सभी संबंधित विभागों से मिलकर दबाव बनाया जाएगा।

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