Pension Rules 1950

पेंशन नियामवली 1950
Pension Rules 1950
पेंशन पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्‍त होता है, वह न्यूनत्तम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। कुटुंब पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी की विधवा अपने पति की एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या एक वर्ष से पूर्व भी, यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद, उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो, मृत्यु होने पर पेंशन पाने की हकदार है। 01.01.2006 से पेंशन की गणना, औसत परिलब्धियों, नामत: सेवा के विगत 10 महीनों के दौरान मूल वेतन का औसत या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। 10/20 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो का 50% है। 01.01.2006 से पूर्व, 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के अनुपात में होती थी। उदाहरण के लिए, यदि कुल अर्हक सेवा 30 वर्ष और 4 माह है। (अर्थात: 61 अर्धवर्ष) तो पेंशन की गण्ना निम्नवत् की पेंशन राशि = आर/2(X) 61/6…