Proposal for cashless health insurance of Rs 10 lakh for state workers

राज्यकर्मियों के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव

राज्यकर्मियों के लिए 10 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव

रांची : राज्यकर्मियों के लिए पूर्व से स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलैस कार्ड देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके ऊपर 90 लाख का टाप अप उपलब्ध होगा और इस प्रकार लगभग एक करोड रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा राज्य कर्मियों की होगी। इस प्रस्ताव पर मंगलवार तक सभी कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय: राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित निरूपित प्रक्रिया को स्पष्ट करने के संबंध में।

1. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प 753 (6) दिनांक 25.10.2014 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिमाह दिए जा रहे चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर बीमा योजना की सुविधा दिए जाने का प्रावधान निरूपित किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका- (8) एवं कंडिका- (9) में निम्नवर्णित प्रावधान वर्णित किए गए हैं।

(8) बीमा कम्पनी के चयन के लिए प्रकाशित किये जाने वाले निविदा में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा कि हेपेटाईटिस बी०, लीवर सिरोसिस, हिमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स, कालाजार, लकवा, लिवर प्रत्यारोपण, गुर्दा रोग में डायलेसिस आरंभ होने पर ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, हृदय रोग एवं कैंसर आदि के बहिर्वासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय को प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य होगा।

(9) यदि बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्त कंडिका-8 पर सहमति नहीं दी जाती है तब हैपेटाइटिस बी0, लीवर सिरोसिस, हिमोफीलिया, प्लास्टिक एनीमिया, एड्स, काला जार, लकवा, प्रत्यारोपण, गुर्दा रोग में डायलेसिस आरंभ होने पर, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, हृदय रोग एवं कैंसर आदि बहिर्वासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित प्रावधान को कार्यान्वित करने हेतु प्रसंगाधीन संकल्प की कंडिका-2 के अनुसार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से बीना कंपनी का पैनल तैयार किया जाना था ताक़ि सरकारी कर्मियों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

4. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके आलोक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों / कर्मियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए बीमा कंपनी के चयन होने तक संकल्प संख्या 753 (6) दिनांक - 25.10.2014 की कंडिका 9 में वर्णित रोग यथा-हेपेटाईटिस बी०, लीवर सिरोसिस, हिमोफीलिया एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स, कालाजार, लकवा, लीवर प्रत्यारोपण, गुर्दा रोग में डायलेसिस आरंभ होने पर ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, हृदय रोग एवं कैंसर आदि बर्हिवासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रशासी विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया जाता है।

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