Salary payment for the month of September and October, 2022 for the employees covered by the new contributory pension scheme, without deducting NPS, GPF

नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान एन०पी०एस० जी०पी०एफ० कटौती किये बिना

नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान एन०पी०एस० जी०पी०एफ० कटौती किये बिना करने के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 द्वारा दिनांक 01.09.2022 से राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गयी है । वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में दिनांक 01.12.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों जिन पर नई अंशदायी पेंशन योजना वर्त्तमान में लागू है उनसे शपथ पत्र के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने हेतु विकल्प प्राप्त किया जाना है ।
शपथ पत्र प्रारूप एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी पूरी प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है । इस कार्य में समय लगने की संभावना है ।

माह सितम्बर, 2022 एवं अक्टूबर, 2022 में कई पर्व-त्योहार के कारण कर्मियों के वेतन भुगतान ससमय हो सके इसके संबंध में विचार करते हुए निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 01.12.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों, यह जो वर्त्तमान में नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उनके द्वारा विकल्प देने के आधार पर जी०पी०एफ० संख्या आवंटित होने तक की अवधि के बीच उनके वेतन से किसी भी प्रकार का एन०पी०एस० / जी०पी०एफ० कटौती किये बिना सितम्बर तथा अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान किया जाय । वैसे कर्मी जो नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करेंगे, उनके द्वारा विकल्प देने के पश्चात् ही एन०पी०एस० कटौती की जायेगी ।



राज्य सरकार ने सितंबर एवं अक्टूबर 2022 में कई पर्व त्यौहार के कारण राज्य कर्मियों के वेतन भुगतान समय से हो इसके संबंध में विचार करते हुए निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मियों जो वर्तमान में नई पेंशन योजना से आच्छादित थे उनके द्वारा विकल्प देने के आधार पर जीपीएफ संख्या आवंटित होने तक की अवधि के बीच उनके वेतन से किसी भी प्रकार का एन पी एस और जीपीएफ कटौती किए बिना सितंबर अक्टूबर का वेतन भुगतान किया जाएगा. वैसे कर्मी जो नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन करेंगे उनके द्वारा विकल्प देने के पश्चात ही एनपीएस कटौती की जाएगी. इस संबंध में वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया और सभी विभागों को पत्र लिखा है. दरअसल, 5 सितंबर को राज्य सरकार ने का आदेश जारी किया जिसमें राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है. इसके तहत 1 दिसंबर 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों जिन पर अंशदाई पेंशन योजना वर्तमान में लागू है उनसे शपथ पत्र के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के लिए विकल्प प्राप्त किया जाना है. ऐसे में वर्तमान में शपथ पत्र का प्रारूप एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधित पूरी प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार किया जा रहा है लेकिन इसमें अभी और समय लगने की संभावना है. इसी वजह से वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सितंबर और अक्टूबर महीना में जो वेतन भुगतान होगा उसमें एनपीएस या जीपीएफ की कटौती नहीं की जाएगी.

दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

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