झारखण्ड सरकार
आदिवासी
कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्पलेक्स, मोराबादी,
राँची।
प्रवेशिकोत्तर
पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र /
छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक
सूचना
पोस्ट
मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के
छात्र / छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के
अनुसार वितीय वर्ष-2022-23 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र /
छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
1. छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा :-
अनुसूचित
जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र / छात्राएँ, जिनके माता-पिता /
अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो इस योजना के
अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ
प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
2. आवेदन करने की प्रक्रिया :-
अहर्त्ता
प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा
निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है एवं सभी
निम्नांकित वांछित प्रमाण-पत्रों की Scanned Copy (jpeg/jpg में 1mb तक) वेबसाईट
पर अपलोड करेगें :-
(i)
ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) ( अंचलाधिकारी / अनुमण्डल
पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक 01.09.2022 अथवा उस
तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा ।)
(ii)
ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate ) ( अंचलाधिकारी
/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त
स्तर से निर्गत) की मूल प्रति ।
(iii)
ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र (Residential Certificate ) ( अंचलाधिकारी
/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त
स्तर से निर्गत) की मूल प्रति ।
(iv)
संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide
Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति
(एक पृष्ठ में)
(v)
पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति
।
(vi)
छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र-छात्राओं
के खाते में अन्तरित की जाएगी। (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य
है ।) ।
3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-
क्र० |
प्रक्रियात्मक
कार्यवाही |
कार्यवाही
प्रारम्भ होने की तिथि |
कार्यवाही
के लिए निर्धारित अंतिम तिथि |
1. |
शैक्षणिक
संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि |
21.02.2023 |
06.03.2023 |
2. |
शैक्षणिक
सत्र 2022-23 हेतु छात्र / छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि |
10.03.2023 |
17.03.2023 |
3. |
संबंधित
शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र / छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि । |
10.03.2023 |
18.03.2023 |
4. कॉलेज / संस्थान का निबंधन :-
केवल
AISHE कोड / U-Dise वाले शैक्षणिक संस्थान / कॉलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के
लिए पात्र होंगे।
कॉलेज
/ संस्थानों के द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु affiliation एवं
registration का अद्यतन कागजात वेबसाईट पर upload करने की अंतिम तिथि दिनांक 06.03.2023
निर्धारित की गई है। जिन कॉलेज / संस्थानों को NAAC/NBA से प्रमाण पत्र प्राप्त
है, वे कॉलेज / संस्थान NAAC/NBA से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी वेबसाईट पर upload
करेंगे।
5. कॉलेज / संस्थान का दायित्व :-
(1)
संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।
नोट:-
राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा
User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके
ई-मेल आई0डी0 पर System Generated User id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा।
राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय / संस्थान Course Mapping
करते हुए Fee Detail भी Update करेंगे जो Student application form में दिखाई
देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं।
(II)
संस्थान अपने लेटर हेड में वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत छात्र / छात्रा की छात्रवृति
हेतु Bonafide Certificate निर्गत करेंगे, जिसमें निर्गत संख्या एवं दिनांक अंकित होगा
।
(III)
संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के द्वारा
भरे गए Online आवेदन को https://ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाइट पर अपने User id एवं
Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर एवं राज्य
के बाहर स्थित महाविद्यालय / संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे।
(IV)
निबंधित संस्थान यदि अपने User Id एवं Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक
से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।
6. हेल्प लाईन:-
सिर्फ
आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई-कल्याण के सम्पर्क
संख्या-040- 23120591/23120592/ 23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail
id-helpdeskekalyan@gmail.com पर e-mail कर सकते हैं अथवा
https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर
सकते हैं।
7. नोट :-
•
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा-निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट
https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त
वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाय।
•
उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी।
•
निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया
जायेगा । छात्र / छात्रा को अपना आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
•
एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र / छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा ।
•
ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि / अशुद्धि / गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर
दिया जायेगा।
छात्रवृति
राशि (Scholarship )-Post Matric e Kalyan Jharkhand Scholarship
Tuition
Fee , Academic Allowance / Maintenance Fee के वास्तिविक राशि तथा निम्न अधिकतम डे
सिमा में जो न्यून होगा वह राशि डे होगी। किसी भी प्रस्थिति में निम्नलिखित सिमा से
अधिक राशि देय नहीं होगी –
छात्रवृति
हेतु आवेदन की प्रकिया –
•
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना से लाभान्वित होने के लिए सभी वर्गों के लाभान्वित छात्र
– छात्राओं को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। (Link given below ) और visit
ekalyan.cgg.gov.in
•
छात्र – छात्रा सर्व प्रथम अपना आधार नंबर भरे। Aadhar Authentication के उपरान्त उनका
एक Unique ID पोर्टल दवरा Generate होगा जिसके मदद से आगे online आवेदन के अगले स्तर
की सभी विविरण को भरे।
•
Students ऑनलाइन आवेदन में अपने नाम के आधार आधारति बैंक खाता का विविरण भरेंगे।
•
Students द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सर्वप्रथम शैक्षेणिक संस्थानों / कॉलेजों
द्वारा विभागीय पोर्टल पर सत्यापन किया जायेगा। जिन आवेदनों को शैक्षेणिक संस्थानों/
कॉलेजों दवरा सत्यापित नहीं किया जायेगा उन आवेदनों को निरस्त माना जायेगा।
•
Students द्वारा छात्रवृति आवेदन के साथ आवास क्षेत्र अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर पर
निजात ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र , जाती प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र को पोर्टल
पर अपलोड करना हैं।
आदिवासी कल्याण आयुक्त
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