JPSC Agricultural Reform(कृषि सुधार)

Agricultural Reform(कृषि सुधार)
(कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास पर इसका प्रभाव, कृषि पर सब्सिडी और सार्वजनिक निवेश, सुधार एवं कृषि जन्य संकट ) कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास पर इसका प्रभाव भारत का कृषि व्यापार मौजूदा दौर में राज्यों के जरिए लागू कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) कानून के तहत संचालित होता है। तकरीबन 2,377 प्रमुख नियंत्रित कृषि बाजार और 4,843 उप-बाजार क्षेत्र एपीएमसी के तहत भारत में संचालित होते हैं। यह कानून क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं जैसे कि अनाज, दालें, खाद्य तेल, फल और सब्जियों यहां तक कि चिकन, बकरी, भेड़, चीनी, मछली आदि को अधिसूचित करता है। साथ ही यह कानून व्यवस्था करता है कि इन वस्तुओं की पहली बिक्री एपीएमसी के संरक्षण में एपीएमसी के तहत लाइसेंसधारी दलालों के जरिए ही हो। एपीएमसी में या इसके चारों ओर मौजूद विशिष्ट सुविधाएं हैं नीलामी के लिए हॉल, वजन के लिए चबूतरे, गोदाम, थोक विक्रेताओं के लिए दुकान, कैंटीन, सड़कें, रोशनी, पेय जल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कुएं, माल गोदाम, किसान सहायता केंद्र, टैंक, जल शोधन संयंत्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, शौचालय आदि। मंडी के अंदर संचालित व्यापार पर कई…