पद
से हटने के बाद किस नंबर के नागरिक बन जाते हैं पूर्व राष्ट्रपति..!
राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद
का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो गया है।
क्या
आपको मालूम है कि जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश के पहले नागरिक होते हैं, वो रिटायर
होने के बाद किस नंबर के नागरिक बन जाते हैं. प्रधानमंत्री किस नंबर के नागरिक
होते हैं..और हमारे सांसद, विधायक इस कड़ी में कहां आते हैं.
वैसे आपको बता दें आम जनता को 27वें नंबर का
नागरिक माना जाता है।
देश
को द्रौपदी मुर्मू के रूप में नया राष्ट्रपति मिल चुका है. उन्होंने चुनावों में
यशवंत सिन्हा को हराया. 25 जुलाई को वह कार्यभार ग्रहण कर चुकी हैं. इसके बाद
निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
दिल्ली में सरकार से मिले बंगले में चले गए है। क्या आपको मालूम है कि पद से हटने
के बाद पूर्व राष्ट्रपति देश में किस नंबर के नागरिक बन जाते है।
प्रोटोकॉल
के अनुसार देश में 26 तरह के नागरिक होते हैं. ये सभी खास पद पर आसीन लोग होते है।
गृह मंत्रालय में इसकी सूची बनी हुई है कि देश में किन बड़े पदों पर आसीन लोग किस नंबर
के नागरिक हैं. ये हम सभी को मालूम है कि देश का राष्ट्रपति राष्ट्र का पहला नागरिक
होता है। लेकिन रिटायर होते ही स्थितियां बदल जाती है।
वैसे
आपको ये भी बता दें कि देश के आम नागरिक 27वें नंबर पर हैं. उनसे ऊपर देश के उच्च पदासीन
या रिटायर हुए लोग होते हैं.* इसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और राज्यपाल
सभी शामिल होते है। रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में 5वें नंबर
के नागरिक होते है।
द्रौपदी
मुर्मू 25 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुकी !
देश
के पहले नागरिक – राष्ट्रपति, जो अब द्रौपदी मुर्मू है..!
दूसरा
नागरिक – देश के उप राष्ट्रपति
तीसरा
नागरिक – प्रधानमंत्री, यहां नरेंद्र मोदी देश के तीसरे नंबर के
नागरिक हैं
चौथे
नागरिक – राज्यपाल (संबंधित राज्यों के)
पांचवें
नागरिक – देश के पूर्व राष्ट्रपति फिलहाल इस स्थिति में पूर्व राष्ट्रपति
प्रतिभा पाटिल हैं और रिटायर हो चुके रामनाथ कोविंद जी है।
पांचवें
नागरिक (A) – देश के उप प्रधानमंत्री
छठे
नागरिक – भारत के मुख्य न्यायधीश और लोकसभा के अध्यक्ष.
सातवें
नागरिक – केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री ( संबंधित राज्यों
के), योजना आयोग के उपाध्यक्ष (वर्तमान में नीति आयोग), पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा
और लोकसभा में विपक्ष के नेता
सातवां
(A)
– भारत रत्न पुरस्कार विजेता
08वें
नागरिक – भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (संबंधित
राज्यों से बाहर के) गवर्नर्स (अपने संबंधित राज्यों से बाहर के)
09वें
नागरिक – सुप्रीम कोर्ट के जज, 9 A – यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
(यूपीएससी) के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
10वें
नागरिक – राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के
डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्य (वर्तमान में नीति आयोग), राज्यों के मंत्री (सुरक्षा
से जुड़े मंत्रालयों के अन्य मंत्री)
11वें
नागरिक – अटार्नी जनरल (एजी), कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल (केंद्र
शासित प्रदेशों के भी शामिल)
12
वें नागरिक – पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ
13वें
नागरिक – राजदूत
14वें
नागरिक – राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर (सभी
राज्य शामिल), हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल)
15वें
नागरिक – राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स (सभी राज्यों के शामिल),
केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर (सभी केंद्र
शासित राज्य) केंद्र के उपमंत्री
16वें
नागरिक – लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले
स्टाफ के प्रमुख अधिकारी
17वें
नागरिक – अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय
आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के
मुख्य न्यायाधीश (उनके संबंधित न्यायालय के बाहर), उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (उनके
संबंधित अधिकार क्षेत्र में)
18वें
नागरिक – राज्यों (उनके संबंधित राज्यों के बाहर) में कैबिनेट मंत्री,
राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), एकाधिकार
और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों
के उपाध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों में), मंत्री राज्य सरकारों (राज्यों में उनके
संबंधित राज्यों), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली (उनके
संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर) संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष
और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में।
19वें
नागरिक – संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र
शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री (उनके संबंधित राज्यों में), केंद्र शासित
प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष
20वां
नागरिक – राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन (उनके संबंधित
राज्यों के बाहर)
21वां
नागरिक – सांसद
22वां
नागरिक – राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स (उनके संबंधित राज्यों के
बाहर)
23वां
नागरिक – आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक
के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (उनके संबंधित राज्यों के बाहर),
भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक
आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति
के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य
24वां
नागरिक – उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समक्ष अधिकारी
25वें
नागरिक – भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव
26वें
नागरिक – भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी,
मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी
27वें
नागरिक – आम और हम।