पत्रांक
: वित्त 38/बो०वि०अ०-01/2026. 1300/ वि०
झारखण्ड
सरकार
वित्त विभाग
प्रेषक,
प्रशांत
कुमार, सरकार के सचिव।
सेवा
में,
सभी
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी
उपायुक्त, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, सभी कोषागार / उप कोषागार
पदाधिकारी, झारखण्ड ।
विषय
: विपत्रों के निकासी के पूर्व आवश्यक सावधानी सुनिश्चित करने के संबंध में।
प्रसंग
: प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक 01 दिनांक
02.04.2026.
महाशया
/ महाशय,
उपरोक्त
विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के
कार्यालय, राँची से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, बोकारो कार्यालय से
मई, 2024 से दिसम्बर, 2025 तक की अवधि में कुल 3,15,33,993/-(तीन करोड़ पन्द्रह
लाख तैतीस हजार नौ सौ तिरान्वे) रूपये की अवैध निकासी वेतन मद से किये जाने की
सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा भी डाटाबेस
की समीक्षा के उपरांत पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग कार्यालय से भी विगत् आठ वर्षों के
दौरान 15,41,41,485/- रूपये के अवैध निकासी की जानकारी प्राप्त हुई है। वर्णित
मामलों में समीक्षा के दौरान कार्यालय स्तर पर निम्नवत् त्रुटियाँ संज्ञान में आयी
है:-
(i)
सेवानिवृत्त कर्मी या वैसे कर्मी जो वास्तविक रूप से कार्यालय से संबंधित नहीं थे,
उनके वेतन का भुगतान कार्यालय के पंजियों से मिलान किये बिना किया जा रहा था। पुलिस
अधीक्षक, बोकारो के मामले में एक सेवानिवृत व्यक्ति के GPF profile में जन्मतिथि बदल
कर, उसे कार्यरत कर्मी के रूप में भुगतान किया गया
(ii)
कर्मियों के वेतन भुगतान के पूर्व उनको अनुमान्य वेतन / Pay Scale/ भत्ता आदि की जाँच
नहीं की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक, बोकारो तथा हजारीबाग कार्यालय में प्रश्नगत् व्यक्ति
को उसके अनुमान्य वेतन से कहीं अधिक प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था।
(iii)
उक्त भुगतान संबंधित कार्यालय के विपत्र लिपिक द्वारा अपनी पत्नी / संबंधी की बैंक
विवरणी अंकित किया गया एवं उन बैंक खातों में लगातार राशि हस्तांतरित की जा रही थी।
(iv)
माह सितम्बर, 2025 से पूर्व एक ही मोबाईल नम्बर पर विपत्र लिपिक एवं निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी दोनों का ओ०टी०पी० प्राप्त किया जा रहा था, जो उचित नहीं था।
(v)
माह सितम्बर, 2025 के पश्चात् आधार आधारित मोबाईल नम्बर पर ओ०टी०पी० भेजे जाने के पश्चात्
भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ओ०टी०पी० विपत्र लिपिक को साझा (Share) किया
जा रहा है।
(vi)
उक्त मामलों में विपत्र लिपिक पिछले 10-12 वर्षों से एक ही कार्यालय में विपत्र लिपिक
/ लेखापाल के रूप में कार्यरत थे, जिसके कारण उनके द्वारा किये गये संदिग्ध कार्य को
प्रकाश में नहीं लाया जा सका।
उपरोक्त
बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए वर्णित समस्या के समाधान एवं भविष्य में इस
प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्न सावधानियाँ बरती जाएः-
(i)
प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थापना कर्मी का नाम/पदनाम / जन्म तिथि
एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का मिलान सर्विसबुक से करते हुए उनके वेतन भुगतान के पूर्व
कार्यालय में उनके वास्वतविक रूप से कार्यरत होने के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाए।
(ii)
सभी कर्मियों को वेतन भुगतान उनके पक्ष में निर्गत Payslip/ सर्विसबुक में अंकित लेखा
सत्यापन के आधार पर ही किया जाए।
(iii)
वेतन भुगतान के पूर्व कर्मियों के बैंक खाता संख्या का सत्यापन उनके पासबुक / चेक के
आधार पर निश्चित रूप से कर लिया जाए।
उपरोक्त
उल्लेखित तीनों बिन्दुओं से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में
सर्टिफिकेट अंकित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त सर्टिफिकेट के बिना कोषागार से किसी प्रकार का वेतन
निकासी नहीं की जाएगी।
(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति
में अपने ओ०टी०पी० को किसी भी अन्य कर्मी को Share नहीं किया जायेगा।
(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध तीन साल की
अवधि से अधिक समय से कार्यरत विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक
का कार्य आवंटित किया जाय। किसी कार्यालय में सिर्फ एक ही लिपिक कार्यरत रहने की स्थिति
में उसके कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा संबंधित पोर्टल पर
आवश्यक रोक संबंधित कार्रवाई की जा रही है। विशेष परिस्थिति में कोषागार एवं
सांस्थिक वित्त निदेशालय से आदेश प्राप्त कर ही इस प्रावधान में छूट दी जा सकेगी।
अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु
सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।
विश्वासभाजन,
(प्रशांत कुमार) सरकार के सचिव ।
राँची,
दिनांक : 08/04/2026
प्रेषक,
उपायुक्त, हजारीबाग ।
सेवा में,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला-हजारीबाग। सभी
कार्यालय प्रधान, जिला-हजारीबाग। कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग।
विषय :- तीन वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत विपत्र
लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का कार्य आवंटित करने के संबंध
में।
प्रसंग : सरकार के सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक
1300/वि० दिनांक 08.04.2026
महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया
गया है कि वित्त विभाग झारखण्ड, राँची के द्वारा डाटाबेस की समीक्षा के उपरांत
पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग कार्यालय से विगत आठ वर्षों के दौरान 15,41,41,485/-
रूपये की अवैध निकासी की जानकारी दी गई है। वर्णित मामले में समीक्षा के दौरान
संज्ञान में आयी त्रुटियों को अंकित करते हुए वर्णित समस्या के समाधान एवं भविष्य
में इस प्रकार की घटना की पुनावृत्ति को रोकने हेतु सावधानियाँ बरते जाने संबंधी
बिन्दुवार निदेश दिया गया है जिसके बिन्दु संख्या (iv) में निम्नलिखित निदेश दिया
गया है:-
"निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ संबद्ध तीन साल
की अवधि से अधिक समय से कार्यरत विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक
का कार्य आवंटित किया जाय। किसी कार्यालय में सिर्फ एक ही लिपिक कार्यरत रहने की स्थिति
में उसके कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाय।"
अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए सभी
कार्यालय प्रधान/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला-हजारीबाग को निदेश दिया
जाता है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित त्रुटियों एवं इसके आलोक में सुझाये गये
सावधानियों को बरतना सुनिश्चित करेंगे।
यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि आपके कार्यालय में
विपत्र लिपिक तीन साल से अधिक अवधि से कार्यरत हैं तो पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के
अन्दर कार्यालय में पदस्थापित अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का प्रभार प्रदान करते
हुए प्रभार प्रदान करने संबंधी आदेश की प्रति इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि विपत्र लिपिक तीन साल की अवधि से कम से कार्यरत है तो
इस संबंध में भी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रेषक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग।
सेवा में,
प्रभारी प्राचार्या / प्रधानाध्यापक / प्रभारी
प्रधानाध्यापक राजकीय / राजकीयकृत / परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्चत्तर
माध्यमिक विद्यालय, हजारीबाग
हजारीबाग, दिनांक 11/04 | 2026
विषय :- वेतन निकासी के पूर्व आवश्यक सावधानी सुनिश्चित हेतु
प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विद्यालय
में कार्यरत कर्मियों का सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुए विहित प्रपत्र में
त्रुटि रहित प्रतिवेदन अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित
किया जाए ताकि वेतन विपत्र तैयार कर वेतनादि का भुगतान किया जा सके। आपके द्वारा
सत्यापित किया जाय की उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन सत्य एवं सही है। यदि सूचना गलत
पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
1. क्र.स.
2. कर्मी का नाम
3. पदनाम (टी०जी०टी०/पी०जी०टी०/प्रयोगशाला सहा०/लिपिक /
अनुसेवक)
4.
विद्यालय का नाम
5.
जन्म तिथि
6.
नियुक्ति तिथि
7.
वेतनमान
8.
मूल वेतन एवं लेवल
9.
ग्रे पे
10.
बैंक खाता संख्या
11.
खाता धारक का नाम
12.
GPF No
13.
सेवा निवृति की तिथि
कृपया
झारनेट प्रोफाइल अपडेट करने हेतु निम्नलिखित विवरण साफ अक्षरों में भरें एवं
आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति (Xerox कॉपी) संलग्न करें।
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क्रम संख्या |
विवरण |
सूचना भरें |
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1. |
GPF/PRAN
नंबर |
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2. |
नाम (Name) |
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3. |
पदनाम (Designation) |
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4. |
मोबाइल नंबर (Mobile No.) |
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5. |
जन्म-तिथि (Date of Birth) |
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6. |
नियुक्ति तिथि (Date of Joining) |
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7. |
आधार संख्या (Aadhaar No.) |
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8. |
पैन नंबर (PAN No.) |
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9. |
ई-मेल आईडी (Email ID) |
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10. |
बैंक खाता संख्या (Bank A/C No.) |
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11. |
IFSC
कोड (IFSC Code) |
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संलग्न
दस्तावेज़ (self-attested xerox copy)
· • आधार
कार्ड
· • पैन
कार्ड
· • बैंक
पासबुक की पहली पृष्ठ की छायाप्रति अथवा कैंसिल चेक
घोषणा
: -
मैं
प्रमाणित करता/करती हूँ किऊपर दी गयी सभी जानकारियाँ सत्य एवं सही है यदि कोई भी
जानकारी गलत पायी जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा रहूंगी।
हस्ताक्षर
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नाम/पद .......................................................