आयात कोटा(Import Quotas)
संरक्षण
विधि के रूप में आयात कोटा (अथवा अभ्यंश) टैरिफ के विकल्प हैं। आयात कोटा के अन्तर्गत
प्रायः एक वर्ष के समय के दौरान मूल्य अथवा परिमाण में एक वस्तु की स्थिर मात्रा
को देश के अन्दर आयात करने की आज्ञा दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार एक आयात
लाइसेन्स जारी कर सकती है जिसे वह या तो प्रतियोगी कीमत पर आयातकर्ताओं को बेच
सकती है या पहले जो आए और प्राप्त करे के आधार पर आयातकर्ताओं को दे सकती है।
वैकल्पिक तौर से, आयातकर्ताओं द्वारा एक विशेष वस्तु के आयात को खरीदने के लिए
सरकार उन्हें सीमित मात्रा में विदेशी विनिमय प्रदान करके आयात के मूल्य को सीमित
कर सकती है। आयात कोटा का उद्देश्य विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों का
संरक्षण तथा भुगतान शेष में असन्तुलन को ठीक करने के लिए आयात का प्रतिबन्ध और नियमन
करना है। वे प्रतिशोधात्मक विधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। आयात कोटा
पांच प्रकार के होते हैं: 1. टैरिफ कोटा (Tariff Quota)- इस कोटा-प्रणाली के अन्तर्गत
एक वस्तु की दी हुई मात्रा को बिना शुल्क या सापेक्षतया नीची
शुल्क दर देने पर देश में प्रवेश की आज्ञा दी जाती है । परन्तु उस मात्रा …