Estimability of Old Pension Scheme

पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता

झारखण्ड सरकार वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो परन्तु, दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के संबंध में ।

1.    वित्त विभाग के संकल्प 518 दिनांक 09.12.2004 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01.12.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवकों पर अनिवार्य रूप से “सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2004" प्रवृत्त किया गया ।

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2.    पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, भारत सरकार के O.M No. 57/04/2019-P&PW(B) दिनांक 17.02.2020 द्वारा वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, इन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है ।



3.    उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे राज्य सरकार के कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो परन्तु, दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4.    अतः दिनांक 01.12.2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को एकवारीय विकल्प के तहत निम्नशर्तों के अधीन झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य होगी :

    (क) जिनकी नियुक्ति हेतु अंतिम परिणाम/अनुशंसा दिनांक 01.12.2004 के पूर्व घोषित हो चुकी हो परन्तु, प्रशासनिक कारणों (पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय जाँच, इत्यादि) से, जो नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों के नियंत्रण से परे हो, नियुक्ति पत्र के संसूचन अथवा योगदान में विलम्ब हुआ हो ।

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    (ख) उपर्युक्त शर्त्त को पूर्ण करने वाले कर्मियों को एक-वारीय विकल्प का उपयोग करते हुए अपने नियुक्ति प्राधिकार विभाग में आवेदन करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यक आदेश दिनांक 31.12.2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किया जायेगा ।

5.    PRAN में जमा राशि की वापसी भविष्य निधि निदेशालय के आदेश सं० 47 दिनांक 04.02.2015 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी ।

6.    प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 15.07.2022 की बैठक में मद संख्या 50 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।



सरकार के प्रधान सचिव (अजय कुमार सिंह) के आदेश से :-

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

अब नही तो कब ?
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दीपक कुमार मीडिया प्रभारी NMOPS Dumka
🙏🙏🙏

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