राज्य सरकार के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में कार्रवाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पुन: संशोधित लिस्ट

राज्य सरकार के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में कार्रवाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पुन: संशोधित लिस्ट

महाशय,

           उपर्युक्त विषयक प्रसंग में आपके अवलोकन एवं ससमय पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित करते हुए उपलब्ध करायी जा रही है

क्र.

प्रक्रिया एवं विवरण

अभ्युक्ति

1.

सभी निर्दिष्ट विद्यालयों को जिलास्तरीय स्थापना समिति के  निर्णयोपरांत Zone (क्षेत्र) वार अधिसूचित किया जाना है ( संकल्प की कंडिका-3 () एवं 4 तथा अधिसूचना कंडिका - 1 )

दिनांक 31.08.2022 अथवा उसके पूर्व

2.

अधिसूचित विद्यालयों के कार्यरत, स्वीकृत, रिक्त पदों का विवरण एवं शिक्षकःछात्र अनुपात विवरण, दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार प्रकाशित करना {संकल्प की कंडिका - 9 (i)} एवं

दिनांक 31.08.2022 अथवा उसके पूर्व

सभी कार्यरत तथा पदस्थापित प्राचार्यो/प्रधानाध्यापकों एवं  सभी कोटि के सहायक शिक्षकों की विद्यालयवार एवं Zone (क्षेत्र) वार सूची का प्रकाशन

दिनांक 31.08.2022 अथवा उसके पूर्व

3.

आवश्यकता से अधिक (Surplus) शिक्षक का संकल्प की कंडिका - 06 के अनुरूप संवर्गवार चयन एवं प्राथमिकता सूची का प्रकाशन [संकल्प की कंडिका - 9 (i) एवं अधिसूचना कंडिका - 15 (i)]

दिनांक 05.09.2022 तक

4.

Zone - 1/2/3 से चिन्हित कई वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु सूची का प्रकाशन, जो Zone -1 या Zone -2 या Zone -3 में 1ली फरवरी को लगातार 06 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों की अंक तालिका का निर्माण एवं प्रकाशन

दिनांक 05.10.2022 तक

5.

आवश्यकता से अधिक (Surplus) चिन्हि्त शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु Zone -1/2/3 से चिन्हि्त शिक्षकों से सबसे अधिक अंक वाले शिक्षकों के प्रत्येक Zone - 1/2/3 से अधिकतम् 20 प्रतिशत शिक्षकों का Zone - 4/5 में स्थानान्तरण/ पदस्थापन

माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 तक

6.

सामान्य स्थानान्तरण हेतु आवेदन समर्पित करना, जो कार्यरत शिक्षक उक्त कैलेंडर वर्ष की 1ली फरवरी को लगातार 05 वर्ष अथवा उससे अधिक समय की सेवा दे चुके हैं।

माह फरवरी, 2023

7.

पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु सभी संवर्ग के असाध्य रोगी,दिव्यांग, महिला शिक्षिका एवं अन्य गंभीर परिस्थितियों वाले मामले के आवेदक अपने आरक्षण कोटि / वेतनमान्/ विषय, जो उनके मामले में लागू है, के अनुसार अपने संवर्ग में पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसका अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा।

माह फरवरी, 2023 एवं उसके उपरांत

8.

अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु वर्त्तमान जिले में न्यूनतम् 03 वर्षों की सेवा वाले अर्हताधारी आवेदक आवेदन समर्पित कर सकते हैं तथा जिलास्तरीय स्थापना समिति द्वारा योग्य आवेदनों के संबंध में तालिका बनाकर अनुशंसा संबंधित निदेशक को उपलब्ध करायी जाएगी।

माह फरवरी, 2023 एवं उसके उपरांत

9.

सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित हुए विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची एवं प्राथमिकता सूची का प्रकाशन

माह अप्रैल, 2023 एवं उसके उपरांत

10.

सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित हुए विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची एवं प्राथमिकता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण।

माह मई, 2023 एवं उसके उपरांत

11.

सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित हुए विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची एवं प्राथमिकता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत संशोधित सूची का प्रकाशन

माह जून, 2023 का प्रथम सप्ताह

12.

सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित हुए विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची पर विचार हेतु प्राथमिकता सूची के अनुरूप परामर्श कैंप का आयोजन।

माह जून, 2023 का द्वितीय सप्ताह।

13.

सामान्य स्थानान्तरण सूची का जिलास्तरीय / राज्यस्तरीय स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन एवं प्रकाशन।

30 जून, 2023 तक

14.

अन्तर जिला स्थानान्तरण के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार एवं निर्णय

जून-जुलाई,2023 तक।

तदनुसार समयबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से आवश्यकता से अधिक (Surplus) शिक्षकों का स्थानांतरण, प्रशासनिक स्थानांतरण, सामान्य स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण एवं अंतर जिला स्थानांतरण हेतु निर्धारित नीति के अनुपालन हेतु अनुरोध किया जाता है।

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समयबद्ध एवं चरणबद्ध अनुपालन में शिथिलता / लापरवाही अथवा पारदर्शी प्रक्रिया के अनुपालन के विरूद्ध परिवाद की स्थिति में विभागीय अधिनस्थ पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध जवाबदेही निर्धारण की बाध्यता होगी ।

दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

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