Annexure - I
पुरानी
पेंशन योजना की स्वीकार करने हेतु शपथ-पत्र
मैं ...................
पदनाम ...............
कार्यालय
का नाम-
................
विभाग
का नाम
- ....….............
वित्त
विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-143/ वि०पे० दिनांक 05.09.2022 के आलोक में
राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस शपथ पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर अपनी
स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को स्वीकार करता
हूँ :
01.
में पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित होना चाहता हूँ तथा इस आशय का शपथ-पत्र देता
हूँ कि मुझे Standard Operating Procedure (SOP) की शर्तें मान्य हैं एवं मेरे द्वारा
किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा
02.
NSDL से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त
नहीं होने की स्थिति में मेरे वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी अंशदान एवं
उस पर अर्जित ब्याज की राशि मेरे द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त ही मुझे
पुरानी पेंशन योजना देय होगा । सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन
मुझे मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा ।
03.
NSDL से मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकर से इसका दावा नहीं किया जायेगा ।
04.
नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती
माह सितम्बर, 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार
मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलब्धियों) से कटौती की जायेगी ।
05.
NSDL से मेरे अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित
ब्याज मुझे दे दिया जायेगा तथा मुझे मूल राशि को अपने सामान्य भविष्य निधि के खाते
में जमा करने का विकल्प दिया जायेगा । उक्त राशि पर सामान्य भविष्य निधि के तहत ब्याज
की गणना इस राशि के जमा करने की तिथि से की जायेगी ।
06.
वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं
प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी
पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त
विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश / स्पष्टीकरण
निर्गत किया जायेगा, जो मुझे मान्य होगा ।
कर्मचारी का हस्ताक्षर
दिनांक
- ...................... मोबाईल संख्या ..............
Annexure-II
नई
अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने हेतु
शपथ-पत्र
मैं ............... पदनाम ...............
कार्यालय/विभाग
का नाम
......... वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के आलोक में स्वेच्छा से नई अंशदायी पेंशन योजना
में बने रहने का विकल्प चयन करता हूँ ।
कर्मचारी
का हस्ताक्षर
दिनांक
........ मोबाईल
संख्या .........
Annexure-III
वित्त
विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के आलोक में एन०पी०एस० कर्मियों
द्वारा पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने
का विकल्प चयन करने हेतु अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश
1.
कर्मियों द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी Employee Portal में Login करके
शपथ पत्र का प्रारूप Annexure-1 Download करेंगे एवं उक्त विहित प्रारूप में शपथ पत्र
तैयार कर पुन: Employee Portal में Upload करेंगे तथा इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी / बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य
निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।
II.
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी इसके साथ ही
Employee Portal में Login करके भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं
Nomination Form को Online भरेंगे एवं उसका प्रिन्टआउट निकाल कर स्वहस्ताक्षरित
करके पुनः Upload करेंगे । इसकी Hard Copy निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / बाहय्
सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के
नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।
III.
नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले
कर्मी Employee Portal में Login करके शपथ पत्र प्रारूप Annexure-II Download
करेंगे एवं उक्त विहित प्रारूप में शपथ पत्र तैयार कर पुनः Upload करेंगे तथा इसकी
मूल प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार
के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा
करेंगे ।
2.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भविष्य निधि निदेशालय के नोडल
पदाधिकारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करने वाले कर्मी के द्वारा दिये
गये भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं Nomination Form को भविष्य निधि
निदेशालय / जिला भविष्य निधि कार्यालय भेजने के दौरान दोहराव से बचने हेतु अनुरोध
अग्रसारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कर्मचारी का प्रोफाईल विवरण
जैसे जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, पैन नं० इत्यादि अद्यतन कर लिया गया है ।
II.
शपथ पत्र Upload करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
के समक्ष उपलब्ध रहेगी ।
III.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त सूची से पुरानी पेंशन योजना का
विकल्प का चयन करने वाले एक-एक कर्मचारी के जी०पी०एफ० संख्या आवंटित करने संबंधी
आवेदन एवं Nomination Form को संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय (प्रोजेक्ट भवन
अथवा डोरण्डा कोषागार से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सीधे भविष्य निधि
निदेशालय, रांची) को अग्रसारित करेंगे ।
IV.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नई पेंशन योजना में बने रहने वाले कर्मियों की सूची भविष्य
निधि निदेशालय / जिला भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।
V.
वर्त्तमान PRAN No भविष्य में IFMS के उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जायेगा, परन्तु किसी
भी प्रकार के कोषागार भुगतान हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । OPS का चयन करने वाले
कर्मियों के सभी प्रकार के एरियर का भुगतान GPF No के माध्यम से किया जायेगा ।
3.
विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों के द्वारा दी गयी
Annexure-I या Annexure-II की छायाप्रति कर्मियों के स्थापना से संबंधित विभाग /
कार्यालय को दिया जायेगा, जिसे संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त में संधारित करते
हुए अद्यतन प्रविष्टि करने की कार्रवाई विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान द्वारा
किया जायेगा । वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवापुस्त महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित
की जाती है, उनके मामले में Annexure-1 या Annexure II की प्रति माहालेखाकार
कार्यालय को पैतृक विभाग / प्रशासनिक विभाग द्वारा अग्रसारित की जायेगी ।
II.
दिनांक 01.09.2022 के पश्चात् होने वाले नई नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के तहत ही
की जायेगी । विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।
4.
भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
संबंधित भविष्य निधि कार्यलय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन का
ऑनलाईन संधारण करते हुए पुराने पेंशन हेतु आवेदन देने वालों के लिए आवेदित PRAN No
के विरूद्ध नया GPF No जेनेरेट करेंगे । प्रस्तावित GPF No का प्रारूप जिला कोड/ राज्य
कोड / विभाग कोड / सेवा कोड/ क्रम संख्या (प्रारंभ में "N" जोड़ते हुए) जारी
किये जायेंगे । नया GPF No जेनेरेट होने के उपरांत एक पावती रसीद
जारी किया जायेगा एवं SMS द्वारा कर्मी को सूचित किया जायेगा ।
II.
बाहूय सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मियों के मामलें में भविष्य निधि निदेशालय के पदाधिकारी उपरोक्त कार्य करेंगे । नई पेंशन योजना में बने
रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों के मामलों में नई पेंशन योजना संबंधित
कार्य जारी रखेंगे ।
5.
वित्त विभाग अंतर्गत PMU द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
OPS में रूपांतरित कर्मचारी का विवरण कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक
कार्य करेंगे ।
II.
उपरोक्त प्रक्रियाओं को लागू करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक
बदलाव करने संबंधी समस्त कार्य करेंगे ।
निवेदक :- विक्रांत कुमार सिंह प्रांतीय अध्यक्ष NMOPS झारखंड 99 3127 6779
जिस
संगठन ने हमें यह विकल्प उपलब्ध करवाया है उस संगठन को जिंदा रखने के लिए प्रत्येक
वर्ष ₹200 देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे पेंशन का संरक्षण होता
रहे। यह बात हम सभी कर्मियों को समझनी चाहिए कि विकल्प चयन से पहले 2022 -23 की वार्षिक
सदस्यता अवश्य ले लें
👆
NMOPS
ने प्रारंभ किया वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए
सदस्यता अभियान।
👉
राज्य के समस्त कर्मचारी कृपया अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
👉
संघर्ष अभी खत्म नही हुआ,
"ना
सिर्फ OPS पाना है बल्कि,
NSDL
से अपना पैसा भी वापस लाना है।"
👉
आपका छोटा सा सहयोग आँदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले साथियों का मनोबल बढ़ायेगा।
👉
लगातार लिए गए कार्यक्रमों के कारण प्रांतीय एवं जिला कमेटी पर वित्तीय दबाव बढ़ा है।
👉 कृपया सहयोग राशि_@200/- जिला अथवा प्रांतीय खाते में ही भेजें ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके।
शपथ पत्र का लेटर दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।👇
दीपक कुमार
मीडिया प्रभारी दुमका
NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪