वित्त
विभाग
अधिसूचना
21
सितम्बर, 2022
संचिका
संख्या:- 9 / पें. (6)-04 / 2022..148 -- वित्त विभागीय संकल्प सं. 143/वि.पें.
दिनांक 05-09-2022 के आलोक में दिनांक 01-12-2004 से दिनांक 31-08-2022 तक नई
अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या
नई अंशदायी पेंशन योजना में रहने का विकल्प का चयन शपथ पत्र के माध्यम से किया
जाना है ।
2-
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों को Annexure- I में शपथ पत्र देना है ।
3-
नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों को
Annexure-II में शपथ पत्र देना है ।
4-
विकल्प का चयन करने वाले कर्मियों को शपथ पत्र दिनांक 15-11-2022 तक जमा / Upload करना
होगा । माह नवम्बर 2022 का वेतन बिना एन.पी.एस./जी.पी.एफ. कटौती के नहीं होगी ।
5.
नाई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन करने संबंधी प्रक्रियात्मक
दिशा-निर्देश Annexure-III के रूप में है
Annexure-I
पुरानी
पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु
शपथ-पत्र
मैं
........................पदनाम ............................कार्यालय का नाम
.......................विभाग का नाम वित्त
विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-143/वि.पे. दिनांक 05.09.2022 के आलोक में राज्य
सरकार के निर्णयानुसार इस शपथ पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर अपनी स्वेच्छा
से पूर्ण सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को स्वीकार करता हूँ :
01.
मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित होना चाहता हूँ तथा इस आशय का शपथ-पत्र देता
हूँ कि मुझे Standard Operating Procedure (SOP) की शर्तें मान्य हैं एवं मेरे द्वारा
किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा ।
02
NSDL से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त
नहीं होने की स्थिति में मेरे वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी अंशदान एवं
उस पर अर्जित ब्याज की राशि मेरे द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त ही मुझे
पुरानी पेंशन योजना देय होगा । सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन
मुझे मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा ।
03
NSDL से मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे
द्वारा राज्य सरकर से इसका दावा नहीं किया जायेगा ।
04
नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती
माह सितम्बर, 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार
मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलब्धियों) से कटौती की जायेगी ।
05.
NSDL से मेरे अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित
ब्याज मुझे दे दिया जायेगा तथा मुझे मूल राशि को अपने सामान्य भविष्य निधि के खाते
में जमा करने का विकल्प दिया जायेगा । उक्त राशि पर सामान्य भविष्य निधि के तहत ब्याज
की गणना इस राशि के जमा करने की तिथि से की जायेगी ।
06.
वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध
में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने
के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार
से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश/ स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा, जो मुझे
मान्य होगा ।
कर्मचारी का हस्ताक्षर
दिनांक
................. मोबाईल संख्या ......
Annexure-II
नई
अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने हेतु
शपथ-पत्र
मैं
........................पदनाम ............................कार्यालय/विभाग का नाम ................. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक
05.09.2022 के आलोक में स्वेच्छा से नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प
चयन करता हूँ ।
दिनांक
...... कर्मचारी का हस्ताक्षर
मोबाईल
संख्या ........
Annexure-III
वित्त
विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के आलोक में एन.पी.एस. कर्मियों द्वारा
पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प
चयन करने हेतु अपनाए जाने वाले प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश
1.
कर्मियों द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी Employee Portal में Login करके
शपथ पत्र का प्रारूप Annexure- I Download करेंगे एवं उक्त विहित प्रारूप में शपथ पत्र
तैयार कर पुनः Employee Portal में Upload करेंगे तथा इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी/ बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य
निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।
II.
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी इसके साथ ही Employee Portal में
Login करके भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं Nomination Form को Online भरेंगे
एवं उसका प्रिन्टआउट निकाल कर स्वहस्ताक्षरित करके पुनः Upload करेंगे । इसकी Hard
Copy निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बाहय सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरका के कर्मी के
मामले में भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।
नई
अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मी Employee Portal में
Login करके शपथ पत्र प्रारूप Annexure II Download करेंगे एवं उक्त विहित प्रारूप में
शपथ पत्र तैयार कर पुनः Upload करेंगे तथा इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
/ बाहय् सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मी के मामले में भविष्य निधि निदेशालय
के नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करेंगे ।
2.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी पुरानी पेंशन
योजना का विकल्प का चयन करने वाले कर्मी के द्वारा दिये गये भविष्य निधि संख्या आवंटन
हेतु आवेदन एवं Nomination Form को भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय
भेजने के दौरान दोहराव से बचने हेतु अनुरोध अग्रसारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर
लेंगे कि कर्मचारी का प्रोफाईल विवरण जैसे जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, पैन नं. इत्यादि
अद्यतन कर लिया गया है । II. शपथ पत्र Upload करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहेगी ।
निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त सूची से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करने वाले एक-एक
कर्मचारी के जी.पी.एफ. संख्या आवंटित करने संबंधी आवेदन एवं Nomination Form को संबंधित
जिला भविष्य निधि कार्यालय (प्रोजेक्ट भवन अथवा डोरण्डा कोषागार से संबंधित निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी सीधे भविष्य निधि निदेशालय, राँची) को अग्रसारित करेंगे ।
IV.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नई पेंशन योजना में बने रहने वाले कर्मियों की सूची भविष्य
निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।
V.
वर्तमान PRAN No. भविष्य में IFMS के उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जायेगा परन्तु किसी भी
प्रकार के कोषागार भुगतान हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा | OPS का चयन करने वाले
कर्मियों के सभी प्रकार के एरियर का भुगतान GPF No के माध्यम से किया जायेगा ।
3
विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों के द्वारा दी गयी Annexure I या
Annexure II की छायाप्रति कर्मियों के स्थापना से संबंधित विभाग / कार्यालय को दिया
जायेगा जिसे संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त में संधारित करते हुए अद्यतन प्रविष्टि
करने की कार्रवाई विभागाध्यक्षकार्यालय प्रधान द्वारा किया जायेगा । वैसे पदाधिकारी
जिनकी सेवापुस्त महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित की जाती है, उनके मामले में
Annexure I या Annexure II की प्रति माहालेखाकार कार्यालय को पैतृक विभाग / प्रशासनिक
विभाग द्वारा अग्रसारित की जायेगी ।
II.
दिनांक 01-09-2022 के पश्चात् होने वाले नई नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के तहत ही
की जायेगी । विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।
4
भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
संबंधित भविष्य निधि कार्यलय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन का
ऑनलाईन संधारण करते हुए पुराने पेंशन हेतु आवेदन देने वालों के लिए आवेदित PRAN
No. के विरुद्ध नया GPF No. जेनेरेट करेंगे । प्रस्तावित GPF No. का प्रारूप जिला कोड
/ राज्य कोड / विभाग कोड / सेवा कोड/क्रम संख्या (प्रारंभ में N जोड़ते हुए) जारी किये
जायेंगे | नया GPF No. जेनेरेट होने के उपरांत एक पावती रसीद जारी किया जायेगा एवं
SMS द्वारा कर्मी को सूचित किया जायेगा । II. बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार
के कर्मियों के मामलें में भविष्य निधि निदेशालय के पदाधिकारी उपरोक्त कार्य करेंगे
।
नई
पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले कर्मियों के मामलों में नई पेंशन
योजना संबंधित कार्य जारी रखेंगे ।
5.
वित्त विभाग अंतर्गत PMU द्वारा किये जानेवाले कार्य
I.
OPS में रूपांतरित कर्मचारी का विवरण कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक
कार्य करेंगे ।
II.
उपरोक्त प्रक्रियाओं को लागू करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने संबंधी समस्त
कार्य करेंगे।
वित्त
विभाग
संकल्प
5
सितम्बर, 2022
विषय:
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में ।
ज्ञापांक:
9/पें° (6)-04/2022..143 - राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518/वि°पें°
दिनांक 09.12.2004 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर राज्यकर्मियों के
लिये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 15.07.2022 की
बैठक में कतिपय शर्तों के साथ सहमति दी गई थी
शर्तो
के आलोक में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित एक Standard
Operating Procedure (SOP) विकसित किये जाने हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की
अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.08.2022 को सम्पन्न बैठक में कई बिन्दु ओंपर
विचार-विमर्श के उपरान्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुशंसा की गयी थी ।
उक्त
अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि
संकल्प संख्या 518/ वि°पें दिनांक 09.12.2004 द्वारा दिनांक 01.12.2004 से लागू नई
अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिनांक 01.12.2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों
के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये योजना का क्रियान्वयन हेतु निम्न अनुसार
प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है:
1.
वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं, उन से इस आशय का शपथ
पत्र प्राप्त किया जाना है, कि उन्हें Standard Operating Procedure (SOP) की शर्त
मान्य है एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं
किया जायेगा । वित्त विभाग द्वारा इस निमित्त शपथ-पत्र का प्रारूप विकसित किया जायेगा
।
2.
ANSDL से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त
नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी अंशदान
एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त
ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा । सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज
की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा ।
3.
NSDL द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर
राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा ।
4.
झारखण्ड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर दिनांक
01.09.2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है ।
5.
शपथ पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करने वाले कर्मियों की नई अंशदायी पेंशन योजना
के अन्तर्गत वेतन से की जा रही 10 (दस) प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती, दिनांक
01.09.2022 (माह सितम्बर, 2022 के वेतन से) से समाप्त हो जायेगी तथा झारखण्ड सामान्य
भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियाँ) से कटौती की जायेगी
।
6.
सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि NSDL से प्राप्त होने की स्थिति में
भविष्य
के
पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जायेगा एवं
प्रति वर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निवेशित किया जायेगा
और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।
7.
NSDL से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि
एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जायेगा एवं कर्मी को यह विकल्प दिया
जायेगा कि वे मूल राशि को झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं एवं
उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि
से ही की जायेगी । झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई
की जायेगी ।
8.
कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अन्तर्गत कर्मियों
एवं सरकार के द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि पर अर्जित ब्याज आदि का समायोजन / गणना
हेतु वित्त विभाग अन्तर्गत भविष्य निधि निदेशालय नोडल कार्यालय होगा।
9.
दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 01.09.2022 तक के मध्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के
मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप उपरोक्त शर्तों के आलोक में पात्र सरकारी
सेवक / परिवारों को नियमानुसार लाभदेय होगा । ऐसे सरकारी सेवक, जिनको नई अंशदायी पेंशन
योजना में सेवा निवृत्ति उपरांत अथवा सरकारी सेवक के मृत्यु के मामलों में उनके परिवार
को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके है, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप
लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा ।
10.
योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश
अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम किसी प्रकार की
भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर
आवश्यक दिशा-निर्देश / स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा ।
11.
नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों
का निष्पादन एवं अन्य संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा ।
उक्त
प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 01.09.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या-22
के तहत स्वीकृति प्राप्त है ।
झारखण्ड राज्यपाल के
आदेश से,
अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव ।
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दीपक कुमार
मीडिया प्रभारी दुमका
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