15 तक शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण का आदेश
राज्य
ब्यूरो, रांची : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रविकुमार ने 15 दिसंबर
तक शिक्षकों का आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण का आदेश दिया है। यह स्थानांतरण शिक्षकों
के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति के तहत होगी। विभाग की बैठक इस माह के तीसरे या चौथे
सप्ताह में होनेवाली है, इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को इससे पहले पूरी करने को कहा
है। स्थानांतरण नीति के तहत सबसे पहले शिक्षकों को रेशनलाइनजेशन (किसी स्कूल में आवश्यकता
के अनुसार शिक्षकों का पदस्थापन) तथा प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होना है। किसी स्कूल
में आवश्यकता से अधिक शिक्षक होने पर वहां के शिक्षकों को उन स्कूलों में पदस्थापित
किया जाएगा, जहां शिक्षकों की आवश्यकता है।
शिक्षा
सचिव ने कहा है कि रेशनलाइजेशन तथा प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण दोनों अलग- अलग प्रक्रिया
है। इसलिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक स्थानांतरण नीति का सूक्ष्म
अधययन कर शिक्षकों का स्थानांतरण करें। उन्होंने जिलों में पोर्टल तैयार नहीं होने
तक जिला स्थापना समिति से स्थानांतरण कराने पर रोक लगा दी है। साथ ही प्राथमिक एवं
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जिलों में शिक्षकों के होनेवाले स्थानांतरण की समीक्षा
करने को कहा है। जिलों में जोन का निर्धारण तथा शिक्षकों का रेशनलाइजेशन नियम के अनुसार
हुआ है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा
जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिया है कि स्थानांतरण में किसी प्रकार की
संशय की स्थिति में संबंधित निदेशालय से परामर्श लेकर ही शिक्षकों का स्थानांतरण किया
जाए। स्थानांतरण में विभाग द्वारा जारी एसओपी का सख्ती से अनुपालन करने के भी निर्देश
दिए गए हैं।
जिलों
में पोर्टल तैयार नहीं होने तक शिक्षा सचिव ने जिला स्थापना समिति से स्थानांतरण की
प्रक्रिया पर लगाई रोक।
गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक
शिक्षा
सचिव ने शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर भी रोक लगा दी है।
वैसे शिक्षक जो गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त हैं, उनकी तत्काल प्रतिनियुक्ति
रद करने को कहा है। इसका सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों
और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं।
दिनांक
24.11.2022 को एम. डी.आई. सभागार में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड,
रांची की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी जिलों के जिला शिक्षा
पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित निम्न बिन्दुओं
पर समीक्षा की गयी तथा समीक्षा के क्रम में निम्नांकित आदेश दिये गये:-
सेवा संपुष्टि :-
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पश्चिमी सिंहभूम जिला में सेवा संपुष्टि कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण
जिला शिक्षा अधीक्षक को यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश
दिया गया।
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वैसे शिक्षक जिनका सेवा संपुष्ट नहीं है एवं सेवा संपुष्टि हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन
का कार्य लंबित है, उन शिक्षकों से पांच दिसम्बर तक प्रमाण पत्र जमा करने हेतु समाचार
पत्र में विज्ञापन निकालकर एवं अन्य माध्यम से सूचित करने हेतु निर्देश दिया गया।
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सेवा संपुष्टि कार्य में शिथिलता बरतने पर नियमानुसार संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध
कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।
प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-
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बोकारो जिला में प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य
संभवतः अनुभव के अभाव में अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को निदेश दिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय,
बोकारो जाकर प्रमाण-पत्र सत्यापन कार्य में हो रहे विलम्ब के संबंध में बैठक कर आवश्यक
कार्रवाई करेंगे।
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सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि वैसे शिक्षक जो निर्धारित समय सीमा
की भीतर प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार
विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
जोन निर्धारण एवं युक्तिकरण :-
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सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को अगले समीक्षा बैठक से पूर्व युक्तिकरण का कार्य पूर्ण
करने हेतु निदेश दिया गया।
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सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को स्थानान्तरण नियमावली को सूक्ष्मता से अध्ययन करने एवं
किसी बिन्दु पर अगर समस्या हो तो उसके संबंध में निदेशालय से परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर
कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
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जोन निर्धारण, युक्तिकरण आदि कार्य नियमानुसार हो रहा है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा प्राथमिळ
शिक्षा निदेशालय स्तर पर करने का निदेश दिया गया।
स्थानान्तरण :-
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युक्तिकरण
एवं प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण अलग-अलग प्रक्रिया है। सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों
को इस आशय की जानकारी देते हुए SOP (Standard Operating Procedure) के अनुरूप कार्य
करने का निदेश दिया गया।
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किसी भी जिला में पोर्टल तैयार होने तक स्थापना समिति के माध्यम से स्थानान्तरण नहीं
करने का निदेश दिया गया।
अनुपस्थित शिक्षक :-
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बिना सूचना के लंबी अवधि से गायब शिक्षक के संबंध में निदेश दिया गया कि उनके विरुद्ध
विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
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अनुशासनिक कार्रवाई के तहत् स्पष्टीकरण एवं कारण-पृच्छा पूछी जाए साथ ही समाचार पत्र
में विज्ञापन के माध्यम से भी अनुशासनिक कार्रवाई की सूचना संबंधित को दी जाए।
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सभी शिक्षकों का जनवरी माह से वेतन ई-विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही
भुगतान करने का निदेश दिया गया।
वेतन भुगतान :-
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वैसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान रोका गया है अथवा किसी अन्य कारण से नहीं हो रहा है,
तो उनके संबंध में कारण सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों
को निदेश दिया गया।
शिक्षण
कार्य के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त शिक्षक :-
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जिला स्तर से गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब
रह करने का निदेश दिया गया।
न्यायालय से संबंधित वाद / अवमाननावाद :-
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सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निदेश दिया गया कि न्यायालीय गामली में ससमय प्रतिशपथ
पत्र एवं कारण पृच्छा दायर की जाए।
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जिले से संबंधित मामलों में अगर विभागीय वरीय पदाधिकारियों का न्यायालय में सशरीर उपस्थिति
(Personal Appearance) संबंधी आदेश पारित होता है तो उक्त परिस्थिति में संबंधित क्षेत्रीय
पदाधिकारी के विरुद्ध कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई
की जाएगी।
● माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित न्याय निर्णय का अनुपालन ससमय हो, इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को अपने जिलों से संबंधित मामलों के समीक्षा करने के निर्देश दिया गया।
विषय:- Teacher Transfer Portal (TTP) के क्रियान्वयन हेतु मानव संपदा पोर्टल (HRMS) पर संधारित ई-सेवापुस्त (e-Service Book) के updation एवं सत्यापन के संबंध में।
(अभिजीत सिन्हा) सरकार के संयुक्त सचिव ।
महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Teacher Transfer Portal (TTP) का सभी जिलों में क्रियान्वयन हेतु मानव संपदा पोर्टल (HRMS) पर संधारित विभागान्तर्गत कार्यरत सभी सरकारी कर्मियों की ई-सेवापुस्त (e-Service Book) को update एवं सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
अतः अनुरोध है कि दिनांक 16.12.2022 तक मानव संपदा पोर्टल (HRMS ) पर संधारित विभागान्तर्गत कार्यरत सभी सरकारी कर्मियों की ई-सेवापुस्त (e-Service Book) को update एवं सत्यापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।