प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को शिक्षकों के लंबित मामलों के निष्पादन से संबंधित आदेश (Order related to execution of pending cases of teachers on third Saturday of every month)

प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को शिक्षकों के लंबित मामलों के निष्पादन से संबंधित आदेश

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

-: आदेश :-

के० रवि कुमार सरकार के सचिव संचिका - 02 /वि01-08/2022.. 2968 राज्य के विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण, क्षेत्र भ्रमण एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता के क्रम में एवं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा मिलकर अपने विभिन्न लंबित दावे के निष्पादन हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची में उपस्थित होकर अनुरोध किया जाता है, जिससे संबंधित शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही जिला स्तर पर ही निष्पादित होने वाले मामले के लिये विभाग में उपस्थित होने के कारण अनावश्यक रूप से पठन-पाठन कार्य बाधित होने के साथ-साथ समय की भी क्षति होती है। ससमय दावों के निष्पादन नहीं होने कारण शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किये जाते है, जिसके कारण ऐसे मामलो के निष्पादन में कठिनाई होने के साथ-साथ अनावश्यक प्रक्रियात्मक जटिलता भी उत्पन्न होती है।

विद्यालय अवधि / कार्य दिवस में शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को अपने लंबित दावे / विद्यालय से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है तथा व्यक्तिगत कार्यों के निष्पादन हेतु जिला / विभाग स्तर पर शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनावश्यक आवाजाही से विद्यालय अवधि में समय तालिका अनुसार शैक्षणिक / पाठ्य सहगामी / पाठ्येत्तर गतिविधियों के संचालन में व्यर्थ में व्यवधान उत्पन्न होता है जो छात्रहित के प्रतिकूल है।

ज्ञातव्य है कि प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को राज्य के विद्यालयों में अवकाश घोषित है, अतएव शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले / दावे (यथा- अवकाश स्वीकृति, पेंशन एवं उपादान प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि अंशदान में संचित राशि से अग्रिम की स्वीकृति, शिक्षकों का सेवापुस्तिका का संधारण / सत्यापन, बकाया वेतनादि भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कार्य एवं अन्यान्य कार्य) दावों का निष्पादन निम्नवत् किया जायेगा-

1. सभी RJDE / DEO/DSE / SDEO / REO / BEEO अपने-अपने मुख्यालय स्थित कार्यालय में ससमय उपस्थित होकर मुख्य रूप से शिक्षक / शिक्षकेत्तर के विभिन्न लंबित मामले / दावें का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

2. शैक्षणिक हित में इस अवसर का सदुपयोग करते हुए शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी व्यक्तिगत रूप से सुविधानुसार मिलकर अपने लंबित दावों / मामलो का निष्पादन उक्त दिवस को कर सकेंगे ।

3. उपरांकित प्रयोजन को दृष्टिगत कार्य एवं शैक्षणिक हित में प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागांतर्गत राज्य स्तरीय / क्षेत्रीय / जिला / प्रखंड मुख्यालय में किसी प्रकार की विभागीय बैठक का आयोजन निषिद्ध रहेगा ।

4. सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को क्षेत्र भ्रमण निषिद्ध रहेगा।

5. पूर्व से घोषित राजपत्रित / कार्यपालक अवकाश इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा ।

6. विभागीय आदेश संख्या-1860 दिनांक 09.09.2021 के आलोक में पेंशन अदालत का आयोजन करते हुए मामलों के निष्पादन से संबंधित प्रपत्र -1 एवं 2 पूर्ववत् प्रेषित करना जारी रहेगा।

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी तदनुसार शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को इस संबंध में सूचित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे व विभाग को इससे अवगत करायेंगे।

लेटर दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।👇

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दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪

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