सत्यमेव जयते
झारखण्ड
गजट
असाधारण
अंक
झारखण्ड
सरकार द्वारा प्रकाशित
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22
फाल्गुन, 1944 (श० )
संख्या
- 145 राँची, सोमवार, 13 मार्च, 2023 (ई०)
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कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना
10
मार्च, 2023
संख्या-11
/ क०च० आ०- 16-7/2011 का.- 1425- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008
(झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर
कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन
नियमावली, 2017 ( समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली
गठित करते हैं-
1.
संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-
(i)
यह नियमावली "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10 + 2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु)
संचालन (संशोधन) नियमावली 2023" कहलाएगी ।
(ii)
इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(iii)
यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।
2.
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर
में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-2-
पात्रता / अहर्त्ता में निम्नांकित प्रावधान हैं :-
"न्यूनतम
शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड
राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट / 10+2
कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
उक्त
अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य
में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा
अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।
परन्तु
यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड
राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा
इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।"
को
निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"अभ्यर्थियों
को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त
करना आवश्यक होगा ।"
3.
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर
हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम- 7 में
निम्नांकित प्रावधान हैं -
"पत्र
- 2 - चिन्हित क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा
(i)
राज्यस्तरीय पदों के लिए चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा
उर्दू/संथाली/बंगला
/मुण्डारी (मुण्डा) / हो/खड़िया/कुँडुख(उरांव)/ कुरमाली/खोरठा /नागपुरी/ पंचपरगनिया
/ उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे ।
(ii)
जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक
भाषा का विकल्प होगा। जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय /जनजातीय भाषाओं की सूची एवं पाठ्यक्रम
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अलग से संसूचित किया जाएगा।"
को
निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
'पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली
/ बंगला /मुण्डारी(मुण्डा) / हो/खड़िया / कुँडुख(उरांव ) /कुरमाली / खोरठा /नागपुरी/पंचपरगनिया
/ उड़िया / संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे
सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे ;
4.
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10 + 2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं
कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 के
शेष नियम यथावत् रहेंगे ।
5.
विभागीय संलेख ज्ञापांक 1135 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन
आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10 + 2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी
टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली 2023" के गठन के प्रस्ताव
पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 02.03.2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या- 20 के रूप में
स्वीकृति प्राप्त है ।
झारखण्ड
राज्यपाल के आदेश से,
वंदना
दादेल, सरकार के प्रधान सचिव ।
झारखंड नियोजन नीति नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।👇
दीपक कुमार मीडिया प्रभारी दुमका NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪