झारखंड अधिविद्य परिषद् शिक्षक-कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली

झारखंड अधिविद्य परिषद् शिक्षक-कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली
झारखंड अधिविद्य परिषद् शिक्षक-कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI आदेश JAC/Part/file/ लेखा /74/05-5012/14 दिनांक - 11.10.14 झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की 40वीं बैठक दिनांक 27.04.2012 एवं 58वीं बैठक दिनांक 05.07.2014 में लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष का निम्नवत् गठन किया जाता है:- 1. यह "झारखण्ड अधिविद्य परिषद् शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष के नाम से जाना जायेगा। 2 प्रभाव क्षेत्र - झारखण्ड अधिविद्य परिषद् शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष के प्रभाव क्षेत्र में झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार/झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से मान्यता प्राप्त / प्र स्वीकृ त सभी उच्च विद्यालय, +2 विद्यालय / इंटरमीडिएट महाविद्यालय / संस्कृत उच्च विद्यालय एवं मदरसा जिसमें फोकानियाँ या उससे ऊपर की कक्षाएं संचालित हों, के शिक्षक / कर्मचारी तथा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पदाधिकारी/कर्मचारी (दैनिक कर्मी सहित) आएँगे। 2.1 किन्तु इस कोष से वैसे शिक्षक लाभांवित नहीं हो सकेंगे जिनका नाम परिषद् द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है. किन्तु यह मात्र काली सूची की अवधि तक ही प्रभावी होगी। 3. इंट…