Regarding selection of options for fixation of pay in pay structure

वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्तों के अधीन केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधाएँ स्वीकृत करने में बनी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217 / वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका- 13 (नियम-13 ) के उप-नियम 2 में प्रावधान निम्नवत् है :

"Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher grade pay or scale between 1 day January, 2016 and the date of notification of these rules on account of promotion or upgradation, the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be".

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उपर्युक्त उप-नियम के अधीन यदि किसी सरकारी सेवक को प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन दिनांक 01.01.2016 एवं उक्त संकल्प निर्गत होने की तिथि के बीच स्वीकृत होती है, तो वह सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अपनी प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन की तिथि से प्राप्त करने हेतु विकल्प का चयन कर सकता है । उक्त संकल्प की कंडिका- 14 (नियम 14) में इस विकल्प के चयन हेतु समय सीमा संकल्प निर्गत होने की तिथि से 03 (तीन) माह निर्धारित थी ।

2. पुनः योजना-सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प संख्या 1816/वि० दिनांक 24.07.2018 द्वारा उक्त विकल्प चयन की समय सीमा दिनांक 31.08.2018 तक विस्तारित की गई ।

3. योजना- सह - वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प संख्या 1816 / वि० दिनांक 24.07.2018 में विकल्प का चयन हेतु विस्तारित समय सीमा की समुचित जानकारी नहीं रहने के कारण राज्य कर्मियों के वेतन निर्धारण में उत्पन्न कतिपय विसंगति सरकार के संज्ञान में आई है। राज्य कर्मियों द्वारा विकल्प पुनरीक्षित करने का एक और अवसर देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं । उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य के कर्मियों को सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान के तहत् वेतन पुनरीक्षण हेतु परिवर्तित विकल्प देने की एक और सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण हेतु परिवर्तित विकल्प देने की सुविधा दिनांक 31.08.2022 तक अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है

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5. योजना -सह- वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 की कंडिका- 14 में विकल्प के रूप में किए गए प्रावधान को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा प्रासंगिक संकल्प की शेष कंडिकायें यथावत् लागू रहेंगी ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2003 दिनांक 27.07.2022 के क्रम में दिनांक 24.08.2022 की बैठक में मद संख्या 11 में दी गयी है ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

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