झारखण्ड सरकार वित्त विभाग - भविष्य निधि निदेशालय आवश्यक सूचना ( Finance Department - Directorate of Provident Fund Important notice)

झारखण्ड सरकार वित्त विभाग - भविष्य निधि निदेशालय आवश्यक सूचना

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग - भविष्य निधि निदेशालय

आवश्यक सूचना

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 143/वि.पे. दिनांक 05/09/2022 के आलोक में पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली के क्रम में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (GPF A/C No.) के आवंटन की कार्रवाई हेतु सभी संबंधित राज्यकर्मियों / अंशधारकों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश:

1. सामान्यतया अंशधारकों के नाम की वर्त्तनी (spelling) में त्रुटि रहने की बात प्रकाश में आ रही है। नाम में त्रुटि सुधार हेतु संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय में ही आवेदन / पत्र समर्पित किया जाना है । PRAN प्रोफाईल. में नाम सही रहने पर इसकी छायाप्रति सहित आवेदन पत्र समर्पित किया जाना है। तथा PRAN प्रोफाईल में भी नाम में त्रुटि रहने की स्थिति में संबंधित DDO के स्तर से - सही नाम का प्रमाणिक कागजात सहित निर्गत पत्र के आधार पर नाम में त्रुटि सुधार की कार्रवाई की जाएगी । इस संबंध में सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारियों को निदेशालय के पत्रांक 1146/भ.निः दिनांक 09/11/2022 के द्वारा समुचित निदेश निर्गत है । अस्तु, नाम में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र भविष्य निधि निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाय ।

भविष्य निधि निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट भवन कोषागार तथा डोरंडा कोषागार से वेतनादि की निकासी कर रहे राज्यकर्मियों के मामले में ही नाम सुधार की कार्रवाई की जायगी ।

2. PRAN प्रोफाईल में अर्थात सी.आर.ए. अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु www.npsera.nsdl.co.in के वेबसाईट से एस-2 फार्म डाउनलोड कर समग्र रूप से भरते हुए। संबंधित कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय को प्राप्त कराया जाना है। उक्त एस-2 फार्म के माध्यम से ही सी.आर.ए. अभिलेख के PRAN प्रोफाईल में किसी प्रकार का बदलाव यथा - बैंक खाता / मोबाईल नम्बर / ई-मेल / नामांकन आदि की प्रविष्टि कराया जा सकता है ।

3. वेतनमान लेवल 1 से 8 तक के अंशधारकों (अराजपत्रित संवर्ग) को GPF A/C No. का आवंटन जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।

4. वेतनमान् लेवल 8 एवं इससे ऊपर के वेतनमान के अंशधारकों (पदाधिकारी संवर्ग) को GPF A/C No. का आवंटन भविष्य निधि निदेशालय, राँची के द्वारा किया जाएगा । अस्तु ऐसे सभी आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, गोल चक्कर के समीप, धुर्वा, राँची -4 के पता पर प्राप्त कराया जाना है।

5. उक्त कंडिका (4) में अंकित वेतनमान के पदाधिकारियों का Online request संबंधित DDO के स्तर से Forward to GPF Directorate का विकल्प चयन कर प्रेषित किया जाना है ।

6. बाह्य सेवा में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त अंशधारकों को GPF A/C No. का आवंटन भविष्य निधि निदेशालय, राँची के द्वारा किया जाएगा ।

7. प्रोजेक्ट भवन कोषागार तथा डोरंडा कोषागार से वेतनादि की निकासी कर रहे सभी अंशधारकों को GPF A/C No. का आवंटन भविष्य निधि निदेशालय, राँची के द्वारा किया जाएगा।

ह०/-

(मनोज कुमार पाठक) अवर सचिव

भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची

पत्र संख्या-9/10 (6) 01/2022 169/196.

झारखण्ड सरकार विभाग

प्रेषक,अजय कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मुख्य सचिव के उप सचिव/ विकास आयुक्त/महानिबंधक, झारखण्ड, राँची / सदस्य, राजस्व पर्षद/महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड / सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड ।

विषय:- राँची, दिनांक 18/1/2022 दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 31.08.2022 तक नियुक्त कर्मियों के माह नवम्बर में । तथा दिसम्बर, 2022 का वेतन भुगतान करने के संबंध

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 द्वारा दिनांक 01.09.2022 से राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गयी है । वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में दिनांक 01.12.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों जिन पर नई अंशदायी पेंशन योजना वर्त्तमान में लागू है उनसे शपथ पत्र के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने हेतु विकल्प प्राप्त किया जाना है ।

दिनांक 01.12.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों द्वारा विकल्प चयन हेतु शपथ पत्र के माध्यम से विकल्प चयन की अवधि दिनांक 31.12.2022 तक विस्तारित की गयी है ।

पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 147/ वि०० दिनांक 16.09.2022 द्वारा माह सितम्बर, 2022 एवं अक्टूबर, 2022 का वेतन भुगतान एन०पी०एस०/ जी०पी०एफ० कटौती किये बिना करने का आदेश संसूचित है । दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 31.08.2022 तक नियुक्त कर्मियों के माह नवम्बर, 2022 तथा दिसम्बर, 2022 का वेतन भुगतान के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(क) वैसे कर्मी जिनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन किया गया है एवं उनके द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जी०पी०एफ० संख्या आवंटित करा लिया गया है, उनकी माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 2022 का वेतन भुगतान जी०पी०एफ० कटौती के साथ किया जाना है ।

(ख) वैसे कर्मी जिनके द्वारा नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन किया गया है एवं उनके द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, उनकी माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 2022 का वेतन भुगतान एन०पी०एस० कटौती के साथ किया जाना है ।

(ग) वैसे कर्मी जिनके द्वारा किसी भी विकल्प का चयन अवतक नहीं किया गया है, उनके माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 2022 का वेतन भुगतान विना एन०पी०एस०/जी०पी०एफ० कटौती के साथ किया जाना है ।

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