आपके याद के लिए जरूरी जानकारी
SERIAL No. नोट करें
1.
CONTROL UNIT(CU) Serial No ------------
2.
BALLOT UNIT (BU) Serial No------------
3.
VVPAT-Serial No -------
4.
ग्रीन पेपर सील क्रमांक -------- से -------तक
प्रयुक्त क्रमांक --------
5.
स्पेशल टैग क्रमांक -------- से -------तक
प्रयुक्त क्रमांक --------
6.
पिंक पेपर सील क्रमांक -------- से -------तक
प्रयुक्त क्रमांक --------
7.
निविदत्त मतपत्र क्रमांक -------- से -------तक
8.
मतदाता सूची - पुरुष ------- महिला -------- अन्य
---- कुल- ------
9. मतदान शुरू होने से
पहले मतदाता रजिस्टर (17क) पहला पेज में सबसे ऊपर वाले भाग में लिखना है-
"TOTAL IN THE CONTROL
UNIT IS CHECKED AND FOUND TO BE ZERO"
or
"CU में कुल की जाँच की गई
और शून्य पाया गया"
10. मतदान समाप्ति के बाद मतदाता रजिस्टर (17क) अन्तिम पेज में जहां मतदान
क्रमांक की लास्ट प्रविष्टि की गई है लाल पेन से लाईन खींच कर उसके नीचे लिखना है
-
"The
serial number of the last entry in Format 17'A' is ----------."
or
"प्रारूप 17'A' में
अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्या ---------- है।"
SCRUTINY SHEET के लिए PO द्वारा उपलब्ध कराया
जाने वाला Data (जो P.O. डायरी में नहीं रहता है। मटेरियल जमा करते समय पूछा जा सकता है)
1. No. & Name Assembly Constituency ---
2. No. & Name Parliamentary Constituency --
3. Polling Party Number --
4. Polling Station Number & Name --
5. मतदान केन्द्र की नियत निर्वाचकों की कुल संख्या--
Male ----Female --- Other --- Total --
6. मतदाताओं के लिय रजिस्टर (प्ररूप 17क) में यथा-प्रविष्ट
मतदाताओं की कुल संख्या
Male ----Female --- Other --- Total --
7. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या--
8. EPIC से बोट देने वालें मतदाताओं की संख्या--
9. Non EPIC से बोट देने वालें मतदाताओं की संख्या--
10. ADS Voter की कुल संख्या--
11. ADS Voter List से बोट देने वाले मतदाताओं की कुल संख्या--
12. EVM/VVPAD बदले जाने का समय एवं कारण नोट करना आवश्यक
है।--
13. अंधे/शिथिलांग मतदाताओं की संख्या--
मतदान अभिकर्तायों का हस्ताक्षर (कहां-कहां करवाना है)
1.
ग्रीन पेपर सील
2.
स्पेशल टैग
3.
पिंक पेपर सील
4.
प्रपत्र 10-मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र
5.
PO का रिपोर्ट
6.
PO का घोषणा
7. प्रपत्र 17 ग - रिकार्ड किये गए मतों का लेखा
मतदान प्रक्रिया में उपयोग होने वाले प्रपत्रों का विवरण
प्रपत्र-7A - अभ्यर्थी की सूची
प्रपत्र-10 - मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र।
प्रपत्र-12 - डाक मतपत्र (Postal Ballot) हेतु आवेदन
प्रपत्र-12A - निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र आवेदन (EDC)
प्रपत्र-12B - निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC)
प्रपत्र-13A, 13B, 13C एवं 13D - डाक मतपत्र से संबंधित प्रपत्र
प्रपत्र-14 - अभ्याक्षेपित मतों की सूची।
प्रपत्र-14A - अंधे एवं शिथिलांग से संबंधित प्रपत्र
अनुलग्नक-15 - आयु संबंधी घोषणा
अनुलग्नक-16 - आयु संबंधी घोषणा करने वालों की सूची
अनुलग्नक-18 - दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचख के
साथी द्वारा घोषणा
प्रपत्र-17A - मतदाता पंजी
प्रपत्र-17B - निविदत्त मतों की सूची
प्रपत्र-17C - रिकार्ड किये गये मतों का लेखा
P.O रिपोर्ट - भाग । से भाग- V तक
P.O का घोषणा - अनुलग्नक - 6 - भाग । से भाग - IV तक
P.O डायरी - अनुलग्नक - 7
Form - M21 - सामग्री जमा करने का रसीद (दो प्रति में बनाये)
Form - 49MA - Test Vote
मतदान के पश्चात् मतदान सामग्री के सीलींग एवं पैकेट बनाने का मार्ग-निर्देश
बिना सीलबंद पहला पैकेट (सफ़ेद) ईवीएम पेपर
1. खुला लिफाफा - फॉर्म 17C (विधिक पुस्तिका भाग -ख) (दो प्रति में बनाये)
(i)
Envelope for account of votes recorded (Form-17C)
2. खुला लिफाफा - पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट ।(मॉक पोल सर्टिफिकेट),
।। और ।।। (अविधिक पुस्तिका भाग -क)
(ii)
Envelope for Presiding Officer's Report-1 (Mock Poll Certificate), II & III
3. सीलबंद काला लिफाफा- मॉक पोल की मुद्रित वीवीपैट पेपर पर्चियां।
(iii)
Envelope for VVPAT paper slips of Mock Poll
नोट-ये सभी कागजात बिना सील बंद सफेद रंग के
मास्टर लिफाफा में रखना है। इस पर लिफाफा संख्या - 01/01 लिखें।
बिना सीलबंद दूसरा पैकेट (सफ़ेद) स्क्रूटनी दस्तावेज
1. खुला लिफाफा - पीठासीन अधिकारी डायरी। (अविधिक पुस्तिका भाग -क)
(i)
Envelope for Presiding Officer's Diary
2. सीलबंद लिफाफा- मतदाता रजिस्टर - (17A)। (विधिक पुस्तिका -01)
(ii) Envelope for register of voters (17A)
3. खुला लिफाफा - प्रपत्र 14-A में नेत्रहीन एवं अशक्त
निर्वाचकों की सूची एवं साथियों की घोषणाएं। (विधिक पुस्तिका -02) और [(अविधिक
पुस्तिका भाग -ख) में अनुलग्नक-18
मिलेगा इसे भी इसी लिफाफे में डालना है]
(ii)
Envelope for the list of Blind and Infirm Electors in Form 14-A and the
Declarations of the Companions
4. खुला लिफाफा - विजिट शीट।
(अविधिक पुस्तिका भाग -क)
(iv)
Envelope for Visit Sheet
नोट-ये सभी कागजात बिना सील बंद सफेद रंग के
मास्टर लिफाफा में रखना है। इस पर लिफाफा संख्या - 02/01 लिखें।
सीलबंद तीसरा पैकेट (सफ़ेद) विधिक (Statutory) लिफाफा
1. सीलबंद लिफाफा- मतदाता सूची की मार्कड प्रति।
(i)
Envelope for marked copy of the electoral roll and list of CSVs (If any)
2. सीलबंद लिफाफा- प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ। (विधिक
पुस्तिका -3)
(ii)
Envelope for voter's slips
3. सीलबंद लिफाफा- अप्रयुक्त टेंडर मतपत्र।
(iii)
Envelope for unused tendered ballot
4. सीलबंद लिफाफा- प्रयुक्त टेंडर मतपत्र और प्रपत्र 17-B में सूची। (विधिक
पुस्तिका -02)
(iv)
Envelope for used tendered ballot papers and the list in Form 17B
5. सीलबंद लिफाफा- प्रपत्र 14 में चैलेंज्ड वोटों की सूची।
(विधिक पुस्तिका -02)
(v)
Envelope for the list of challenged votes in Form 14
नोट-ये सभी कागजात बिना सील बंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे में रखना
है। संग्रहण केन्द्र में जॉचोपरान्त बडे लिफाफा सील बंद करना है।
सीलबंद चौथा पैकेट (पीला) अविधिक (Non Statutory) लिफाफा
1. खुला लिफाफा- मतदाता सूची की प्रतियां (मार्कड प्रति के
अलावा)।
(i)
Envelope for Copy or copies of electoral roll ( other than the marked copy)
2. खुला लिफाफा- प्रपत्र 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र एवं मतदान
अभिकर्ताओं की नियुक्ति का लेखा-जोखा। (अविधिक पुस्तिका भाग -ख)
(ii)
Envelope for Appointment letters of polling agents in Form 10
3. खुला लिफाफा- फॉर्म 12B में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र।
(iii)
Envelope for election duty certificate in Form 12B.
4. खुला लिफाफा- पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं (अविधिक पुस्तिका भाग -क)
(iv)
Envelope for Declarations by the Presiding Officer.
5. खुला लिफाफा- चैलेंज्ड वोटों से संबधित रसीद पुस्तिका और नकदी, यदि कोई
हो। (अविधिक
पुस्तिका भाग -ख)
(v)
Envelope for Receipt book and cash, if any, in respect of challenged votes.
6. खुला लिफाफा- अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त सील और स्पेशल टैग । (अविधिक पुस्तिका भाग -ख)
(vi)
Envelope for (i) Unused and damaged paper seals and (ii) Unused and damaged
special tags.
7. खुला लिफाफा- अप्रयुक्त मतदाता पर्ची।
(vii)
Envelope for Unused voter's slip.
8. खुला लिफाफा- निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त
की गई घोषणाएं और उन निर्वाचकों की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने
से इनकार कर दिया है। (अविधिक पुस्तिका -भाग-ख)
(viii)
Envelope for the Declarations obtained from electors as to their age and the
list of electors who have refused to make declarations as to their age.
9. खुला लिफाफा- नियम 49MA (टेस्ट वोट) के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा।
(अविधिक पुस्तिका भाग -ख)
(ix)
Envelope for Form of declaration by elector under Rule 49MA (Test Vote).
10. खुला लिफाफा- निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र जिसका नाम ए.एस.डी. सूची में
है।
(अविधिक पुस्तिका भाग -ख)
(x)
Envelope for Form of declaration by elector whose name is in ASD list.
11. खुला लिफाफा- S.H.O. Police को शिकायत पत्र।
(अविधिक पुस्तिका भाग -ख)
(xi)
Envelope for complaint to S.H.O. Police.
सीलबंद पाँचवां पैकेट (भूरा लिफाफा)
1. सीलबंद लिफाफा - (क) अमिट
स्याही सेट (ख) प्रयुक्त सेल्फ इनकिंग पैड
(i) Envelope for (i) Used and remaining Indelible Ink
Phials and (ii) Used Stamp Pad
2. पीठासीन अधिकारी की
हस्तपुस्तीका और इ०वी०एम० और वीवीपैट के तीन निर्देश/ब्राउचर
(ii) Hand Book for Presiding Officer and three
Instructions/Brochure of Electronic Voting Machine & VVPAT
सीलबंद छठा पैकेट (नीला लिफाफा)
1. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों
की प्रयुक्त सूची फॉर्म 7क।
(i) Candidate information Booklet
2. उम्मीदवारों के हस्ताक्षर
फोटोकॉपी की प्रयुक्त
(ii) photocopy of signature of candidates
3. टेंडर मतपत्रों पर निशान लगाने
के लिए एरो क्रॉस-मार्क रबर स्टैम्प
(iii) Arrow cross-mark rubber stamp for marking tender
ballot papers
4. अमिट स्याही के लिए कप
(iv) Cup for setting the indelible ink
5. अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र
(v) Other unused forms
प्रथम मतदान अधिकारी (P1) का कार्य
1. मतदाता रजिस्टर में
"CU में TOTAL की जांच की गई और ZERO पाया गया" दर्ज कर हस्ताक्षर करना
है
2. मतदाता की पहचान
करना
3. क्रमांक और नाम
पुकारना
4. मतदाता सूची में
लाल कलम से चिन्हित करना
i. पुरुष- तिरछी क्रॉस
ii. महिला- तिरछी
क्रॉस और क्रमांक पर गोल घेरा
iii. अन्य-तिरछी क्रॉस
और क्रमांक के दाहिने ओर Star चिन्ह
5. ASD और Marked PB,
EDC पर सावधानी बरतना
6. प्रत्येक 2 घंटे पर
पुरुष महिला कुल मतदान का प्रतिवेदन
7. हस्ताक्षर- मतदाता रजिस्टर (17क)
PRO की डायरी
PRO का रिपोर्ट
द्वितीय मतदान अधिकारी (P2) का कार्य
1. अमिट स्याही लगाना
i. सामान्य मतदाता- बायें हाथ की तर्जनी में
ii. PROXY VOTER- बायें हाथ की माध्यमा में
iii. PWD का साथी- दायें हाथ की तर्जनी में
2. मतदाता रजिस्टर (17क) का संधारण करना
3. मतदाता पर्ची जारी करना
4. हस्ताक्षर-
i. मतदाता रजिस्टर (17क)
ii. मतदाता पर्ची
iii. PRO का रिपोर्ट
iv. PRO का डायरी
तृतीय मतदान अधिकारी (P3) का कार्य
1. मतदाता के अंगूली पर लगे अमिट स्याही की जांच करना
2. मतदाता पर्ची का हिसाब रखना
3. BALLOT जारी करना
4. हस्ताक्षर-
i. PRO रिपोर्ट भाग- 1,2,3
Mock Poll Process
➤ सभी कर्मियों को निर्देशित
करना है कि Mock Poll अवश्य करें, अन्यथा Repoll होगा।
➤ मतदान हेतु निर्धारित समय
से 90 मिनट पहले Mock Poll प्रारम्भ करें।
➤ कम से कम दो अभ्यर्थियों के
दो मतदान अभिकर्ता उपस्थित होने चाहिए, अन्यथा 15 मिनट प्रतिक्षा करें।
➤ 15 मिनट के बाद भी यदि कोई
अभिकर्ता उपस्थित न हो तो मतदान कर्मियों की उपस्थिति में Mock Poll की प्रक्रिया प्रारम्भ
करें।
➤ Ballot Button बारी-बारी से
दबा कर उपस्थित मतदान अभिकर्ता से प्रत्येक अभ्यर्थियों NOTA सहित के लिए कम से कम
एक मत तथा कुल 50 मत देने हेतु कहें।
➤ एक मतदान पदाधिकारी को दिये
गये मतों की गिनती अभ्यर्थीवार नोट करने हेतु कहें। Total Button दबाकर डाले गये मतों
को दिखायें।
➤ Close Button दबायें एवं
Result Button दबाकर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये मत को दिखायें तथा नोट किये गये
ऑकडे से मिलान करें।
➤ VVPAT के Ballot Slip
Compartment(Drop Box) को खोलें एवं पर्चियों को अभ्यर्थीवार छॉट लें एवं CU के
Result से मिलान करें।
➤ Clear Button दबाकर डाले गये
मतों का रिकार्ड शून्य कर दिखायें।
➤ पुनः Total Button दबाकर परिणाम
शून्य है या नहीं जाँच कर दिखायें।
➤ CU के Power Switch को
OFF करें।
➤ Mock Poll Slip के पीछे
(Not to be Counted Paper Slip) को छोडकर Mock Poll Slip का मुहर लगावें।
➤ Self Diagnostic Slip एवं
Mock Poll Slip को काले लिफाफे में डालकर Pink Paper Seal से सील करें, और P.O एवं
Polling Agent हस्ताक्षर करें।
➤ P.O Report Part-1 तैयार करें,
तथा P1, P2,P3 एवं Polling Agent का हस्ताक्षर करावें।
SEALING PROCESS
New
Process Of Sealing EVM EVM को कैसे सील करें मॉक पोल के बाद Sealing के लिए
Modified Green Paper Seal, Special Tag, Address tag की आवश्यकता होगी। सभी में
P.O तथा Polling Agent का हस्ताक्षर होना चाहिए।
Step-01:-
CU के Result Section के अंदरूनी ढक्कन को खोलें। इसके फ्रेम में ग्रीन पेपर सील डालें।
ग्रीन पेपर सील के सादे भाग में हरा और लाल का चिन्ह रहेगा। हरा चिन्ह Result
Button के उपर तथा लाल चिन्ह Print Button के उपर दिखाई देना चाहिए।
Step-02:- अंदरूनी
ढक्कन को बंद करें तथा Special Tag से सील करें। Special Tag का न० • नोट करें, तथा
CU का न० Special Tag पर लिखें तथा पीछे भाग में P.O एवं Polling Agent का हस्ताक्षर
करावें।
Step-03:-
Result Section के बाहरी ढक्कन को बंद करें, तथा Address Tag से सील करें।
Step-04:-
Modified Green Paper Seal के उपर वाले छोर से Wax Paper हटाकर अंकित । को Result
Section के उपरी ढक्कन पर चिपकायें। तत्पश्चात् नीचे वाले छोर से Wax Paper हटाकर अंकित
B को उपरी ढक्कन पर चिपके। वाले छोर के उपर चिपकायें।
Step-05:-
VVPAT के DROP BOX को Address Tag से सील करें।
विभिन्न तरह के मतों को जाने
अभ्याक्षेपित मत (Challenge Vote)- किसी मतदाता की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण न
करें जब तक कि चुनौती देने वाला मतदान अभिकर्ता दो रूपये की नकद राशि जमा नहीं कर
देता। सबसे पहले आप चुनौती करने वाले मतदान अभिकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए कहें
कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गई है, असली मतदाता नहीं है। अगर मतदान
अभिकर्ता साक्ष्य देने में असमर्थ होता है तो उसकी चुनौती को रद्द कर दे तथा उसका
दो रूपया जब्त हो जायेगा। चुनौती दिए गये ऐसे व्यक्ति को मत देने के लिए अनुमति दे
दें। यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपी करने वाले मतदाता को लिखित
शिकायत के साथ पुलिस को सौप दें।
नोट :- अभ्याक्षेपित मतों का संधारण प्रपत्र-14 में करना
है।
निविदत्त मत (Tender Vote)- यदि कोई मतदाता मतदान के लिए आता है और उसके नाम से पहले
ही किसी अन्य द्वारा मतदान किया जा चुका है तो वह मशीन के माध्यम से मतदान नहीं
करेगा बल्कि उसे बैलेट पेपर दिया जायगा। इसका संधारण प्रपत्र 17B में करेंगे।
निविदत मतपत्र के पीछे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा और निविदत मतपत्र
लिखना है। ऐसे खाली स्थान में लिखना है कि जिसका प्रभाव मूल मतपत्र पर न पडे।
प्रॉक्सी (PROXY) द्वारा मतदान- कुछ वर्गीकृत सेवा मतदाताओं को उनके द्वारा नियुक्त
प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। प्रॉक्सी मतदान हेतु अपना
मत (Classified Service Voter) उसी प्रकार दर्ज करेंगे, जैसा कि अन्य मतदाता मतदान
केन्द्र पर करते है। प्रॉक्सी के मामले में अमिट स्याही बाये हाथ के मध्यमा में
लगेगा।
Test Vote :- यदि कोई मतदाता VVPAT से प्रदर्शित Ballot Slip पर आक्षेप करता हैं कि जिस
प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया गया उससे भिन्न प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह
की पर्ची VVPAT से प्रदर्शित हो रही है तो पीठासीन पदाधिकारी उस मतदाता से संबंधित
घोषणा पत्र (नियम 49MA) पर हस्ताक्षर करवायेंगे। तत्पश्चात मतदाता पंजी 17A में उस
मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेंगे। उपस्थित पोलिंग एजेन्ट तथा स्वंय की
उपस्थिति में उस मतदाता से Vote करवायेंगे और VVPAT के Paper Slip का अवलोकन
करेंगे। अगर मतदाता का आरोप सही पाया जाता है तो आगे Voting की प्रक्रिया रोककर RO
को सूचित करेंगे और RO के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अगर मतदाता का आरोप गलत है
तो PO, जिस अभ्यर्थी के पक्ष में Test Vote किया गया है उस अभ्यर्थी का सरल
क्रमांक एवं नाम मतदाता रजिस्टर (17A) के अभ्युक्ति कॉलम में लिखेंगे। तत्पश्चात
मतदाता से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे।
E.D.C (Election Duty Certificate) - जो मतदान पदाधिकारी उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ड्युटी
पर लगाये गये है और जहाँ निर्वाचक के रूप में भी पंजीकृत है, उन्हे प्रारूप-12 (क)
में संबंधित RO के पास आवेदन करना चाहिए। RO द्वारा उन्हे प्रारूप-12 (ख) में एक
निर्वाचन ड्युटी प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति का
नाम, मतदाता सूची के अनुसार मतदाता की क्रम संख्या, बूथ संख्या एवं विधानसभा
संख्या वर्णित रहेगा। इस प्रमाण पत्र को मतदान केन्द्र पर पेश करने के बाद उस
व्यक्ति से मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा आवेदक को मशीन के माध्यम
से मत देने की अनुमति दी जायगी। EDC के द्वारा मत देने वाले का नाम तथा अन्य विवरण
EDC प्रमाण पत्र के आधार पर उस मतदान केन्द्र के निर्वाचक नामावली की चिन्हित
प्रति के अन्त में प्रविष्टि की जायेगी।
Postal Ballot :- यदि किसी मतदान कर्मी की प्रतिनियुक्ति अपने लोक सभा
निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में की जाती है तो
वह पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने का अधिकारी होगा। इसके लिए प्रपत्र 12 मे
संबंधित RO के यहाँ आवेदन देना होगा। तत्पष्चात RO के स्तर से उस कर्मी को पोस्टल
बैलेट के अतिरिक्त प्रपत्र 13A, 13B, 13C एवं 13D निर्गत किया जायेगा। मतदाता 13A
में घोषणा करेगा तथा अपना हस्ताक्षर करेगा। घोषणा को सक्षम पदाधिकारी से
अभिप्रमाणित करायेगा। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने के बाद उसे 13B वाले
लिफाफे में डालकर लिफाफे को चिपका देगा। पुनः 13A एवं 13B को एक बडे लिफाफे (13C)
में डालकर उसे चिपका देगा तथा Facilitation Centre ड्रॉप बॉक्स में डाल देगा या
डाक द्वारा संबंधित RO के पास (बिना टिकट लगाये) भेज देगा।
(नोट:- 13D में दिये गये निर्देषो के अनुसार ही 13A, 13B
एवं 13C को तैयार करना है।)
डेटा के लिए पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी
पीठासीन
अधिकारी पीडीएमएस ऐप में निम्नलिखित नौ डेटा अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होंगे और
यदि वह निर्धारित समय के 10 मिनट बाद अपडेट करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें डीईओ/आरओ
नियंत्रण कक्ष से फोन आएगा
1. मॉक पोल सुबह
5:30 बजे से शुरू होगा, 5:40 बजे से पहले नहीं
2. मॉक पोल का सीआरसी
सुबह 6:30 बजे, 6:40 बजे के बाद नहीं
3. मतदान सुबह 7:00
बजे से शुरू होगा, तथा 7:10 बजे के बाद नहीं होगा
4. डाले गए मतों की
संख्या @ 9:00 AM, 9:10 AM के बाद नहीं
5. डाले गए मतों की
संख्या @ 11:00 पूर्वाह्न, 11:10 पूर्वाह्न के बाद नहीं
6. डाले गए मतों की
संख्या @ 1:00 अपराह्न, 1:10 अपराह्न के बाद नहीं
7. डाले गए मतों की
संख्या @ 3:00 अपराह्न, 3:10 अपराह्न के बाद नहीं
8. डाले गए मतों की
संख्या @ 5:00 अपराह्न, 5:10 अपराह्न के बाद नहीं
9. डाले गए मतों की
अंतिम संख्या शाम 7:00 बजे, शाम 6:45 बजे से पहले
मतदान के पश्चात् फार्म भरे
Forms Filling, Sealing & Packing- Hindi
Training material
मतदान में पुरुष-महिला गिनती
मतदान
के पश्चात् फार्म भरे – Download Click Here
Forms Filling, Sealing & Packing- Download Click Here
Training material - Download
Click Here