"हर
घर तिरंगा" कार्यक्रम , तिरंगा के साथ सर्टिफिकेट प्राप्त करें
सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए सरकारी आदेश हुआ जारी
पत्रांक
शून्य दिनांक 20.07.2022 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार उपर्युक्त विषयक
प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि पूरे देश में आजादी के 75वीं वर्षगाँठ के अवसर
पर आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का किया
जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों
में भी "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।
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उक्त के आलोक में निम्न निदेश हैं:
1.
प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची को "हर घर तिरंगा"
कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राज्य नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। श्री धीरसेन ए. सोरेंग,
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी एवं राज्य पी. एम.यू. की टीम राज्य नोडल पदाधिकारी को कार्यक्रम
हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का संचालन
एवं अनुपालन प्रभावी रूप से राज्य के सभी विद्यालयों में किया जा सके। तदनुसार प्रत्येक
जिला में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला नोडल पदाधिकारी के रूप में अपने-अपने
जिले के सभी विद्यालयों में “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम का संचालन एवं अनुपालन प्रभावी
रूप से करेंगे एवं इसके लिए जवाबदेह होंगे ! उसी तरह प्रत्येक प्रखण्ड संसाधन केन्द्र
स्तर पर वरीय प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखण्ड के सभी विद्यालयों
में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के संचालन हेतु जवाबदेह होंगे। जिला पी.एम.यू.
की टीम जिला नोडल पदाधिकारी को कार्यक्रम हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
ReadKnow:+2 शिक्षकों का फिर नही हुआ स्थानांतरण।
2.
भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी विद्यालयों यथा-
सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिनांक
11.08.2022 से 15.08.202 तक "प्रभात फेरी" का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान
बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत गाये जाएंगे, देशभक्ति स्लोगन/ नारों का प्रयोग करेंगे,
बच्चे स्कूल ड्रेस में रहेंगे तथा उनके हाथ में देशभक्ति पर आधारित यीम वाली तख्तियों
को प्रदर्शित करेंगे। "प्रभात फेरी” के दौरान कोविड-19 संबंधी भारत सरकार तथा
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
3.
सभी विद्यालयों में दिनांक 13.08.2022 से 15.08.2022 तक प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे झंडोत्तोलन
किया जाएगा तथा प्रतिदिन संध्या 5.30 बजे उसे ससम्मान उतार कर रख लिया जाएगा।
4.
सभी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अपने-अपने घरों
में भी पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएंगे तथा अपने विद्यालय के बच्चों एवं उनके अभिभावकों
को भी अपने घर पर तिरंगा फहराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों
में बच्चों के मध्य तिरंगा का वितरण किया जाएगा।
5.
विद्यालयों में आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 11 से 15 अगस्त 2022 तक देशभक्ति
थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता, नाटक एवं नृत्य का आयोजन
किया जाएगा।
6.
तिरंगा का क्रय राज्य नोडल पदाधिकारी के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर भारत सरकार के
GEM portal से किया जाएगा।
7.
तिरंगा का क्रय हेतु राशि का प्रावधान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत नहीं है। अतः प्रस्ताव
है कि उक्त राशि का व्यय समय शिक्षा के प्रबंधन मद में उपलब्ध राशि से किया जाएगा।
भारत
सरकार ने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक बहुत
ही अलग तरह की पहल की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों के दिलों में
देशभक्ति की भावना जगाने के इरादे से इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को नाम
दिया है ‘हर घर तिरंगा’। रविवार को अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने देशवासियों से कहा कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिये अपने घर
को तिरंगे से सजाएं। अपने सोशल मीडिया डीपी में भी तिरंगे की तस्वीर लगाएं। इस
अभियान के तहत 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक झंडा फहराने वाले नागरिकों को
प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
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कैसे करें रजिस्टर
एक
झंडा फहराने और उसी के लिए भारत सरकार के साथ वर्चुअल लेवल पर मान्यता प्राप्त
करने के लिए, नागरिक अब आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर घर
तिरंगा अभियान के लिए, हर घर तिरंगा पोर्टल देशवासियों को 13 अगस्त 2022 से 15
अगस्त 2022 तक झंडा फहराने की उनकी योजना के लिए एक झंडा लगाने और एक वर्चुअल
उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम बना रहा है। यह अभियान 75 वर्षों का उत्सव है।
ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें
→ हर घर तिरंगा कैम्पेन के लिये harghartiranga.com पर जाएं।
→ होमपेज पर दिये विकल्प पर टैप करें, जिसमें फ्लैग को पिन करने का
विकल्प मिल रहा है।
→ वेबसाइट
के लिये लोकेशन सर्विस को अलाव करें।
→ इसक बाद
रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहां अपना नाम और नंबर एंटर करें।
→ अपनी
प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें।
→ विकल्प
पर टैप करें
→ अगर
जरूरत हो तो लोकेशन एडजस्ट करें।
→ मैप में
फ्लैग पिन हो जाएगा और इसे एक्नोलेज किया जाएगा।
ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें सर्टिर्केट
→ आप जैसे
ही हर घर तिरंगा पोर्टल पर भारतीय झंडा पिन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से
तुरंत ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
→ नागरिक
पीएनजी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है।
प्रमाण पत्र और पुरस्कार
विधि
और न्याय मंत्रालय (डीओएलए) द्वारा तीन प्रतियोगिता यानी निबंध, वाद-विवाद और सोशल
मीडिया पर पोस्ट में राष्ट्रीय और राजकीय स्तर के विजेताओं को निम्नलिखित नकद पुरस्कार,
ट्राफियां और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
पुरस्कार स्तर (राष्ट्रीय)
पुरस्कार राशि
प्रथम
पुरस्कार रु 11,000/-
द्वितीय
पुरस्कार रु 7,000/-
तीसरा
पुरस्कार रु 3,000/-
आवेदन करने की समय सीमा
प्रारंभ
की तिथि : 22 जुलाई 2022
जमा
करने की अंतिम तिथि : 12 अगस्त 2022
नियम एवं शर्तें
→ यह प्रतियोगिता भारत के सभी
राज्यों के लॉ कॉलेजों/संस्थानों में पढ़ने वाले सभी भारतीय छात्रों के लिए खुली है।
→ सभी प्रविष्टियांwww.MyGov.in
पर भेजी जानी चाहिए। किसी अन्य पोर्टल/माध्यम/मोड के माध्यम से जमा की गई प्रविष्टियों
पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
→ एक प्रतिभागी केवल एक प्रतियोगिता
के लिए एक प्रविष्टि भेज सकता है। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए अलग-अलग प्रविष्टियां
भेजी जा सकती हैं। यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रतिभागी ने एक प्रतियोगिता के लिए
एक से अधिक प्रविष्टियाँ भेजी हैं, तो सभी प्रविष्टियाँ अमान्य मानी जाएँगी।
→ प्रत्येक प्रविष्टि मूल होनी
चाहिए। किसी भी तरह से चोरी की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया
जाएगा और उन्हें अमान्य माना जाएगा।
→ कृपया ध्यान दें कि निबंध
मूल होना चाहिए और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं
करना चाहिए।
→ दूसरों के कॉपीराइट का उल्लंघन
करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भारत सरकार प्रतिभागियों
द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन या बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई जिम्मेदारी
नहीं लेती है।
→ निबंध के मुख्य भाग में या
वीडियो में कहीं भी प्रतिभागी के नाम/ईमेल आदि का उल्लेख करने पर प्रविष्टि को अयोग्य
माना जाएगा
→ प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित
करना होगा कि उनकी माईगव प्रोफ़ाइल सटीक और अपडेटेड है, क्योंकि कानूनी मामलों का विभाग
(DoLA) आगे संचार के लिए इसका उपयोग करेगा। इसमें नाम, फोटोग्राफ, पूरा डाक पता, ई-मेल
आईडी और फोन नंबर और कॉलेजों / संस्थान के विवरण जैसे विवरण शामिल हैं। अपूर्ण प्रोफाइल
वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
→ DoLA प्रतियोगिता के सभी या किसी भी भाग को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और/या नियम और शर्तें/तकनीकी पैरामीटर/मूल्यांकन मानदंड आदि।
→ हालांकि, नियम और शर्तों/तकनीकी
मानकों/मूल्यांकन मानदंड में कोई भी परिवर्तन, या प्रतियोगिता को रद्द करना, माईगव
प्लेटफॉर्म पर अपडेट/पोस्ट किया जाएगा। यह प्रतिभागियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस
प्रतियोगिता के लिए बताए गए नियमों और शर्तों/तकनीकी मापदंडों/मूल्यांकन मानदंड आदि
में किसी भी बदलाव के बारे में खुद को सूचित रखें।
UPSC
इंटरव्यू में पूछा जाने वाला ऐसा सवाल जिसका उत्तर बहुत कम अभ्यर्थी दे पाते हैं-
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने में क्या अंतर है ?
पहला अंतर
15
अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींच कर ऊपर ले जाया
जाता है, फिर खोल कर फहराया जाता है, जिसे *ध्वजारोहण कहा जाता है क्योंकि यह 15 अगस्त
1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा
किया था। संविधान में इसे अंग्रेजी में Flag Hoisting (ध्वजारोहण) कहा जाता है।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता
है, जिसे खोल कर फहराया जाता है, संविधान में इसे Flag Unfurling (झंडा फहराना) कहा
जाता है।
दूसरा अंतर
15
अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं वो ध्वजारोहण करते
हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति जो
कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते है, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन
शाम को राष्ट्रपति अपना सन्देश राष्ट्र के नाम देते हैं।
26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में
मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं
तीसरा अंतर
स्वतंत्रता
दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है।
गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया
जाता है।
आपसे
आग्रह है ये अंतर अपने बच्चों को जरूर बताएं।
ध्वज फहराने संबंधी निम्नलिखित कुछ सावधानियां बरतें
1. तिरंगा झंडा कटा-फटा ना हो
2. ध्वज दंड सीधा और मजबूत
3. राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग क्रम का ध्यान रखें, केसरिया रंग ऊपर हो
4. ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो
5. ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए
6. राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो
7. किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर ना हो
8. ध्वज फहराने के बाद, ध्वज को समेट कर, सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे इधर-उधर सड़कों पर या कचरे में ना फेंके।
9. यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट-फट जाए, तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें। सड़कों पर या कचरे में ना फेंके। इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए।