The word Urdu should Be removed from the name of non-Urdu school without any delay

गैर उर्दू विद्यालय के नाम में से उर्दू शब्द अविलम्ब हटाया जाय।

गैर उर्दू विद्यालय के नाम में से उर्दू शब्द अविलम्ब हटाया जाय।

सरकार के आदेश के अनुसार अधिसूचित उर्दू विद्यालय को छोड़कर जिन विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ा गया है उन विद्यालयों के नाम में से उर्दू शब्द अविलम्ब हटाया जाए

जो उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। साथ ही विभाग ने ये भी आदेश दिया है कि ऐसे स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को ही होगी न कि शुक्रवार को। आदेश में आगे कहा गया है कि गैर-उर्दू स्कूलों में सुबह की प्रार्थना पहले की तरह ही रखी जाए। राज्य के सभी स्कूलों को इन आदेशों का पालन करने को कहा गया है।

सरकार के आदेश के अनुसार अधिसूचित उर्दू विद्यालय को छोड़कर जिन विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ा गया है। उन विद्यालयों के नाम में से उर्दू शब्द अविलम्ब हटाया जाए।

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साप्ताहिक अवकाश अधिसूचित उर्दू विद्यालयों को छोड़कर शुक्रवार के बजाय रविवार को ही सुनिश्चित कराया जाए तथा मध्याहन भोजन का संचालन रविवार को हो।

किसी भी परिस्थिति में गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार को किसी भी तरह का शैक्षणिक गतिविधि नहीं किया जाए।

ये भी सनिश्चित किया जाए कि गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में पूर्व पद्धति के अनुसार प्रार्थना करायी जाए।

क्या है पूरा मामला

झारखंड के जामताड़ा जिले के कई स्कूलों ने साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार कर दी थी। लॉकडाउन के दौरान इन स्कूलों को साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदलकर शुक्रवार को रखने के लिए मजबूर किया गया था। कांग्रेस ने स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी बदलने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा  था और इस फैसले के लिए जिम्मेदार समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग क थी।

सरकार के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी झारखण्ड सभी उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा है

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तर पर वैसे विद्यालयों जो उर्दू विद्यालय के रूप में अधिसूचित नहीं है, के नाम में उर्दू शब्द जोड़कर साप्ताहिक अवकाश रविवार के स्थान पर शुक्रवार करना, मध्याहन भोजन का संचालन करना एवं प्रार्थना पूर्व पद्धति में परिवर्तन किये जाने से संबंधित सूचना प्राप्त हुई है।

विषय-वस्तु की गंभीरता को देखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्न दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:

1. अधिसूचित उर्दू विद्यालय को छोड़कर जिन विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ा गया है, उस विद्यालय के नाम में से उर्दू शब्द अविलम्ब हटाया जाय।

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2. साप्ताहिक अवकाश अधिसूचित उर्दू विद्यालयों को छोड़कर शुक्रवार के बजाय रविवार को ही सुनिश्चित कराया जाय तथा मध्याह्न भोजन का संचालन रविवार को न हो।

3. किसी भी परिस्थिति में गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार को किसी भी तरह का शैक्षणिक गतिविधि नहीं किया जाय।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में पूर्व पद्धति के अनुसार प्रार्थना करायी जाय।

उपर्युक्त निदेश को कार्यान्वित करने में अगर किसी भी स्थानीय व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का दोषी मानते हुए न्यायोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

इस प्रकार के खबरों के लिए देखें: NMOPS JAC HRD NEWS

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