JPSC: Recruitment will be done on the posts of Principal

JPSC: प्रार्चाय पदों पर होगी भर्तियां

JPSC: प्रार्चाय पदों पर होगी भर्तियां

रांची। झारखंड में जल्द ही प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्तियां होगी। प्रधानाध्यापक के लिए भर्ती परीक्षा जेपीएससी के माध्यम से होगी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर जल्द ही जेपीएससी की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। झारखंड के राजकीय व राजकीयकृत बालक/बालिका प्लस टू उच्च विद्यालयों में 39 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है। आयोग द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बता दें कि राज्य में ऐस 59 प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित हैं।

झारखंड में अवस्थित +2 विद्यालयों की सूची

आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 50 हजार सहायक आचार्य के पदों पर भी भर्ती करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में इसे लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है। विभागीय स्तर पर इसे लेकर तैयारियां भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में शिक्षक के खाली पद जल्द से जल्द भरे जायें। लिहाजा शिक्षकों की भर्ती पर राज्य सरकार का ज्यादा ध्यान है

+2 नियामवली 2012 के अनुसार प्राचार्य की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :

I.  +2 विद्यालयों में इस नियमावाली के नियम 3 (क) (i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों का एक तिहाई अर्थात् 33 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता वाले +2 विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति के विचार एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर भरा जायेगा। वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागद्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

राज्य सरकार के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में कार्रवाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पुन: संशोधित लिस्ट

II. +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3 (क) (i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों को दो तिहाई अर्थात् 67 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित जाँव परीक्षा में सम्मिलत होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।

(ii) इस नियमवाली के अध्याय-2 के नियम 2 (xiv) एवं 2 (xv) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।

(iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम आठ वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव

(iv) प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम् आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 50 वर्षों की होगी। परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।

(v) Computer Application की जानकारी ।

+2 स्कूलों में शुरू की गयी पद सृजन की प्रक्रिया

III. जाँच परीक्षा निम्नवत होगी :

(i) (क) प्रश्न पत्र ( 1 ) - सामान्य ज्ञान की परीक्षा - 200 अंक

 (ख) प्रश्न पत्र ( 2 ) जिस विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 300 अंक - शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उस विषय की परीक्षा

(ii) उक्त प्रश्न पत्र ( 1 ) एवं प्रश्न पत्र ( 2 ) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(iii) प्रश्न पत्र ( 1 ) एवं ( 2 ) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र ( 1 ) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र ( 1 ) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा ।

(iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक / प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।

(v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे ।

योगेंद्र प्रसाद ठाकुर प्रांतीय अध्यक्ष  झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के अनुसार धन्यवाद:-

नमस्कार बंधुओं🙏

यह सूचना जून में भी दी जा सकती थी, लेकिन कुछ रणनीति के तहत नहीं दी गईं। इसके लिए हमें खेद है। हालांकि अभी भी इस आधा अधूरा परिणाम को नहीं देना चाहते थे, सीधा कम्प्लीट सरप्राइस ही देना था लेकिन खैर।

बहरहाल, संक्षेप में कहना चाहूंगा कि धैर्य एवं बुद्धिमता से संघ द्वारा जो सतत प्रयास किया जा रहा है, उसका ना सिर्फ परिणाम बल्कि ऐतिहासिक परिणाम आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है। कई कार्य अभी अंतिम चरण में हैं। आने वाले समय में अभी और हितकारी परिणाम हमारे सामने होंगे। क्योंकि संघ ना खुद थम रहा है, ना ही विभाग में कार्यों को कहीं थमने दे रहा है। वह हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि जो दशकों से व्यवस्था अराजक हो गई थी, उसको दुरुस्त किया जा सके। अभी हाल ही में विभाग द्वारा अवकाश नियमावली से संबंधित आदेश निर्गत किया गया, जिसके लिए हम लोगों ने पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश की थी। अभी उसको और भी स्पष्ट एवं विस्तृत करने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं।

आप यकीन करें ना करें आपकी पसंद, परंतु एकाएक यह सब ना तो संयोग है ना ही स्वभाविक। यह हम आप सभी के संघर्ष का परिणाम है कि हमने तकनीकी रूप से विभाग को सही निर्णय लेने के लिए प्रभावित भी किया है और विवश भी।

अभी इसे अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना शेष है। फिर भी यह ऐतिहासिक उपहार आपसबों के समक्ष संकेतों में प्रस्तुत करता हूँ।

मैं संघ के उस "कोर टीम" को आभार प्रकट करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम के बदौलत, बदलाव से भरी कई चीजें जो + 2 शिक्षकों को लेकर अब तक बेपटरी रही हैं, अब उस पर आती दिख रही हैं। सहयोग की अपेक्षा के साथ आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪

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