झारखण्ड
सरकार
भविष्य
निधि निदेशालय
वित्त
विभाग
पत्रांक-जी.पी.एफ.41-
265/22 -1146/भ०नि०
दिनांक 9.11.22
प्रेषक,
अवर सचिव
भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची
सेवा
में,
सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य ।
विषय
- एन०पी०एस० कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के फलस्वरुप सामान्य
भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन की कार्रवाई से संबंधित विविध स्पष्टीकरण ।
महाशय,
उपर्युक्त
विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143/ वि०० दिनांक
05/09/2022 के आलोक में राज्यान्तर्गत एन०पी०एस० कर्मियों के द्वारा पुराना पेंशन
योजना का चयन करने के फलस्वरुप सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या के आवंटन के क्रम
में विभिन्न जिला भविष्य निधि कार्यालयों तथा अंशधारकों / कर्मियों के स्तर से विविध
प्रकार की जिज्ञासाएँ व्यक्त की जा रही है जिस संबंध में निदेशानुसार निम्नांकित
स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है :
1.)
अंशधारकों के नाम में वर्त्तनी ( spelling) की त्रुटि प्रकाश में आ रही है |
Treasury Application System / DDO Code में अंशधारक के नाम में त्रुटि रहने की स्थिति
में निम्नवत् कार्रवाई की जा सकती है :
क)
अंशधारक का प्राण कार्ड में नाम सही है परंतु डी.
डी. ओ. कोड में नाम में त्रुटि है इस स्थिति में अंशधारक से या डी. डी. ओ. से
प्राप्त अनुरोध पत्र जिसके साथ प्राण कार्ड की स्व
अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न हो के आधार पर नाम शुद्ध किया जा सकता है ।
ख)
कतिपय ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें डी.डी.ओ. तथा प्राण कार्ड दोनों में नाम
अशुद्ध रहने की स्थिति में संबंधित डी. डी. ओ. से औपचारिक अनुरोध पत्र नाम से
संबंधित प्रमाणिक प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति सहित प्राप्त होने पर नाम शुद्ध
करने की कार्रवाई की जा सकती है ।
ग)
नाम शुद्धिकरण हेतु जी. पी. एफ. पोर्टल से ऑनलाईन Initiation जिला भविष्य निधि
कार्यालय स्तर से किया जाएगा जिसके आधार पर निदेशालय स्तर पर authenticate करने पर
नाम शुद्ध हो जाएगा ।
घ)
प्राण कार्ड में नाम गलत रहने की स्थिति में अंशधारकों को एस-2 फार्म भर कर
संबंधित कोषागार के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय को प्राप्त कराने का परामर्श
दिया जाय ।
2.)
सामान्यतया नया भविष्य निधि कार्यालय स्तर सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन हेतु
जिला पर वेतनमान लेवल से 8 तक के अंशधारकों (अराजपत्रित संवर्ग) को लेखा संख्या आवंटित
किया जाएगा परंतु विशेष परिस्थिति में जिन अंशधारकों के लिए अलग से विभाग का या सेवा
का कोड आवंटित नहीं है या जिनका आवेदन भविष्य निधि निदेशालय को ऑनलाईन प्रेषित नहीं
हो पाता है, ऐसे मामले में वैतनमान् लेवल-8 या इससे ऊपर के वेतनमान के अंशधारकों को
भी जिला भविष्य निधि कार्यालय स्तर से लेखा संख्या आवंटित किया जा सकता है । यद्यपि
जिला स्तर पर इस प्रकार का लेखा संख्या आवंटन से बचने की आवश्यकता है ।
उक्त
के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमान् लेवल-8 एवं ऊपर के वेतनमान के
अंशधारकों (पदाधिकारी संवर्ग) का ऑनलाईन आवेदन पत्र सीधे भविष्य निधि निदेशालय को उपलब्ध
कराये जाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल Forward to GPF Directorate का एक विकल्प जोड़ा जा रहा
है । पर
3.)
कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी की नियमानुसार जाँच करते हुए शीघ्रातिशीघ्र
लेखा संख्या आवंटन की कार्रवाई की जाय तथा कार्यालय अभिलेख के रूप में इसकी प्रति सुरक्षित
रखने हेतु समुचित कार्रवाई की जाय ।
दुमका
में नोडल पदाधिकारी नियुक्त
कार्यालय
उपायुक्त
सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(स्थापना
शाखा )
ISO
9001:2015 Certified
E-mail-de-dum@nic.in,
deawas.dumka@yahoo.com
आदेश
संख्या- 183 /2022
वित्त
विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प- 143/ वि०पे० दिनांक 05.09.2022 एवं अधिसूचना संख्या-
148/ वि०पे0 दिनांक 21.09.2022 में निहित दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 31.08.2022 तक
नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने के विकल्प का चयन शपथ-पत्र के माध्यम से किया
जाना संसूचित है। विकल्प का चयन करने वाले कर्मियों को शपथ-पत्र दिनांक 15.11.2022
तक जमा / अपलोड करना है। माह नवम्बर, 2022 का वेतन बिना NPS / GPS कटौती के नहीं होगी।
ऐसे
दृष्टांत प्रकाश में आ रहे हैं कि कई कर्मी अपना विकल्प पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा
रहे हैं। कई कर्मियों का विभाग का नाम पोर्टल पर गलत दर्ज है जिसकी वजह से वे विकल्प
का चयन नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की कई परेशानियाँ कर्मियों को हो रही है जिसका
निराकरण उनके स्तर पर संभव नहीं है।
कर्मियों
को सहयोग करने की नैतिक जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान/संबंधित निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी की होती है।
अतः
विभागीय संकल्प / अधिसूचना के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों
द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने के विकल्प
संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिला स्तर पर जिला कोषागार पदाधिकारी-सह-
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दुमका को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।
संबंधित
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर त्रुटियों का परिमार्जन
करना सुनिश्चित करेंगे।
नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे दुमका समाहरणालय, दुमका (प्रखंड एवं अंचल सहित ) अंतर्गत अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों का डाटा तैयार कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कितने कर्मियों द्वारा विकल्प का चयन किया गया है एवं उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, अगर विकल्प का चयन नहीं किया गया है तो क्यों? तत्संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 16.11.2022 को अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
महत्वपूर्ण सूचना
👉 NPS to OPS के लिए अंतिम तिथि एक से डेढ़ महीना आगे बढ़ाई जाएगी।
👉कोई भी साथी जल्दीबाजी में किसी भी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी को अपने इस कार्य के लिए पैसा ना दें।
👉कृपया किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण का समर्थन ना करें ।
👉 ऐसी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिला संयोजक को अविलंब सूचित करें, कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में प्रांतीय कमेटी को अवगत कराया जाए।
👉NPS to OPS के आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 31 दिसंबर 2022 किया गया है कल के पेपर में यह सूचना प्रकाशित होगा।
👉वर्ष 2004 से पहले के विज्ञापन से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य कर्मचारियों की भांति ही ऑनलाइन आवेदन करते हुए शपथ पत्र अपलोड कर जीपीएफ नंबर प्राप्त करना है।
👉संबंधित कर्मचारियों के विभाग के द्वारा ऐसे कर्मियों को चिन्हित करने के उपरांत एस ओ पी की शर्तों से उन्हें छूट मिलेगी।
👉इस संदर्भ में पत्र शीघ्र ही निर्गत होगा।
🤝🤝
विक्रांत कुमार सिंह
।। प्रान्तीय अध्यक्ष ।।