Old Pension Scheme (OPS) implemented in Jharkhand

झारखंड में पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) लागू हुई

झारखण्ड सरकार वित्त विभाग

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में Standard Operating Procedure

(SOP)

राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518 / वि०पें० दिनांक 09.12.2004 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 15.07.2022 की बैठक में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित एक Standard Operating Procedure (SOP) विकसित किये जाने हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.08.2022 को सम्पन्न बैठक में कई बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित Standard Operating Procedure (SOP) के बिन्दुओं पर अनुशंसा की गयी

NMOPS के प्रांतीय संयोजक विक्रांत सिंह ने OPS को लेकर कह दीं बड़ी बात

1. वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं, उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है, कि उन्हें Standard Operating Procedure (SOP) की शर्तें मान्य है एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा इस निमित्त शपथ-पत्र का प्रारूप विकसित किया जायेगा ।

2. NSDL से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरान्त ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा।

3. NSDL द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा।

4. झारखण्ड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर दिनांक 01.09.2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है।

5. शपथ पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करनेवाले कर्मियों की नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन से की जा रही 10 (दस) प्रतिशत मासिक  अंशदान की कटौती, दिनांक 01.09.2022 (माह सितम्बर, 2022 के वेतन से ) से समाप्त हो जायेगी तथा झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियाँ) से कटौती की जायेगी।

6. सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि NSDI से प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जायेगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निवेशित किया जायेगा और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा

7. NSDL से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जायेगा एवं कर्मी को यह विकल्प दिया जायेगा कि वे मूल राशि को झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं एवं उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से ही की जायेगी। झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जायेगी।

8. कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अन्तर्गत कर्मियों एवं सरकार के द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि पर अर्जित ब्याज आदि का समायोजन / गणना हेतु वित्त विभाग अन्तर्गत भविष्य निधि निदेशालय नोडल कार्यालय होगा।

 पुरानी पेंशन बहाली Update : SOP को लेकर आदेश कब तक?

9. दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 01.09.2022 तक के मध्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप उपरोक्त शर्तों के आलोक में पात्र सरकारी सेवक / परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा । ऐसे सरकारी सेवक, जिनको नई अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सरकारी सेवक के मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके है, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा।

10. योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश / स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा

11. नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा ।

झारखण्ड सरकार वित्त विभाग

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख

विषय : पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518/वि०प० दिनांक 09.12.2004 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 15.07.2022 की बैठक में कतिपय शर्तों के साथ सहमति दी गई है।

नई पेंशन योजना (NPS) छलावा है

पहली शर्त के आलोक में वित्त विभाग द्वारा संबंधित संस्था यथा- PFRDA से जमा राशि प्राप्त करने हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 124 / वि०० दिनांक 01.08.2022 द्वारा पत्राचार किया गया है। पत्राचार के आलोक में PFRDA के पत्रांक PFRDA/17/08/11/0026/2017 SUP-SG दिनांक 22.08.2022 द्वारा यह सूचित किया गया है कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और उनके संशोधनों, अन्य प्रासंगिक विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अनुसार सरकार एवं कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज राज्य सरकार को वापस किया जा सके।

दूसरी शर्त के आलोक में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित एक Standard Operating Procedure (SOP) विकसित किये जाने हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.08.2022 को सम्पन्न बैठक में कई बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव है कि झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 518/ वि०० दिनांक 09.12.2004 द्वारा दिनांक 01.12.2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिनांक 01.12.2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये योजना का क्रियान्वयन हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव है :

1. वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं, उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है, कि उन्हें Standard Operating Procedure (SOP) की शर्तें मान्य है एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा इस निर्मित शपथ-पत्र का प्रारुप विकसित किया जायेगा।

2. NSDL से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित व्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरांत ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपादान की राशि से भी किया जायेगा।

3. NSDL द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा।

4. झारखण्ड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर दिनांक 01.09.2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है।

5. शपथ-पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करनेवाले कर्मियों की नई अंशदायी योजना के अन्तर्गत वेतन से की जा रही 10 (दस) प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 01.09.2022 (माह सितम्बर 2022 के वेतन से) से समाप्त हो जायेगी तथा झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) से कटौती की जायेगी।

6. सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि NSDL से प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जायेगा एवं प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निर्देशित किया जायेगा और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

7. NSDL से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जायेगा एवं कभी को यह विकला दिया जायेगा कि वे मूल राशि को शारखण्ड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं एवं उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से ही की जायेगी। झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जायेगी।

8. कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अन्तर्गत कर्मियों एवं सरकार के द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि पर अर्जित ब्याज आदि का समायोजन / गणना हेतु वित्त विभाग अन्तर्गत भविष्य निधि निदेशालय नोडल कार्यालय होगा।

9. दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 01.09.2022 तक के मध्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप उपरोक्त शर्तों के आलोक में पात्र सरकारी सेवक / परिवारों को नियमानुसार लाभ देय होगा। ऐसे सरकारी सेवक, जिनको नई अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सरकारी सेवक के मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके है, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा।

10. योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश / स्पष्टीकरण निर्गत किया जायेगा।

11. नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन एवं अन्य संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. प्रस्ताव एवं संलेख पर माननीय मंत्री, वित्त, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है ।

13. संलेख की कंडिका- 1 से 10 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

शुरू से लेकर अभी तक संपूर्ण लेटर दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।👇

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दीपक कुमार

मीडिया प्रभारी दुमका

NMOPS जिन्दाबाद जिन्दाबाद 💪

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