राज्य कर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों एवं अन्य को स्वास्थ्य बीमा योजना
झारखंड राज्य
कर्मचारी / पेंशनभोगी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों,
पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित पहचाने गए समूह के सदस्यों एवं उनके आश्रितों (यानी
परिवार के सदस्यों) को चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, जो इसकी वेब पोर्टल के
माध्यम से नामांकित होते हैं और जिनका आवेदन अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत
किया जाता है।
स्वास्थ्य बीमा
योजना के तहत लाभूक वर्ग निम्न प्रकार होंगे:
I. Category A
·
(a) राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य
·
(b) राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी
II. Category B
इस वर्ग में
निम्न पदाधिकारी / कर्मी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर स्वास्थ्य बीमा योजना
का लाभ ले सकेंगे, जो पूर्णतः ऐच्छिक होगी :-
·
(a) राज्य के सभी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मी
/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता एवं उनके आश्रित
·
(b) राज्य विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य
·
(c) अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त
पदाधिकारी
·
(d) राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड / निगम / संस्थान /
संस्था में कार्यरत / सेवानिवृत्त नियमित कर्मी
·
(e) राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत
अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी
III. Category C
·
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित
झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता
IV. Category 'A', 'B' एवं 'C'
के आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
·
पति / पत्नी / पुत्र / वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की
आयु तक बशर्तें बेरोजगार हो)
·
पुत्री (अविवाहित / विधवा / परित्यक्ता पुत्री)
·
नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन
·
आश्रित माता-पिता (पेंशनर के मामले में प्रतिमाह रू0
9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत (Dearness Relief) से कम पेंशन
प्राप्त करने वाले)
·
दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ
प्रदान किया जाएगा
·
महिला कर्मियों के मामले में माता-पिता अथवा सास-ससुर
में से कोई एक पक्ष ही आश्रित की श्रेणी में होंगे
·
पति-पत्नी दोनों के राज्य सरकार के कर्मी होने की
स्थिति में दोनों एक दूसरे को आश्रित की श्रेणी में नहीं दर्शा सकते है तथा उनके
बच्चे दोनों में से किसी एक के ऊपर ही आश्रित माने जायेंगे।
योजना का कार्यान्वयन
स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किए जाने के क्रम में
झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के Web Portal पर लाभुकों एवं उनके आश्रितों से
संबंधित जानकारी आवेदन प्रपत्र में पुनः रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है
वर्तमान में कार्यरत सरकारी पदाधिकारी /कर्मचारी के
आवेदन प्रपत्र को संबंधित DDO द्वारा ऑनलाईन Validation की व्यवस्था सुनिश्चित हो,
जिससे त्रुटि होने की संभावना नगण्य होगी तथा वास्तविक डाटा प्राप्त हो सकेगा।
इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को रू0
500/- प्रतिमाह की दर से वर्तमान में कुल 6000/- (छः हजार) रूपया वार्षिक प्रीमियम
की राशि की कटौती कर ली जायेगी। बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग के
द्वारा अधिसूचित किया जायेगा
Category 'B' के लाभूकों द्वारा वर्तमान में
निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की राशि रू० 6000/- (छ हजार) रूपये का एकमुश्त भुगतान
उनके द्वारा स्वयं Payment Gateway के माध्यम से किया जा सकेगा। समय-समय पर विभाग
के द्वारा प्रीमियम की राशि अधिसूचित की जायेगी।
वर्तमान में वार्षिक प्रीमियम की दर रू0 4850 /- (चार
हजार आठ सौ पचास) निविदा के माध्यम से निर्धारित की गयी है। अतः लाभूकों द्वारा
जमा की गयी राशि वार्षिक प्रीमियम की राशि रू0 6000/- में से निर्धारित प्रीमियम
की राशि के अतिरिक्त शेष बची राशि का प्रयोग झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के
द्वारा संधारित कॉरपस फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।
झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के स्तर पर किसी बीमित
कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त
चिकित्सा व्यय वहन हेतु एक कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) संधारित किया जायेगा, जिससे
ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।
चयनित बीमा कंपनी और सुविधाएं:
इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा एआईजी
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (एल 1 बिडर) के साथ समझौता किया है, जो 2500 से अधिक निजी
और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी।
चयनित बीमा कम्पनी द्वारा लाभूकों एवं उनके आश्रितों
को PVC Health Card निःशुल्क निर्गत किया जायेगा
स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् सभी प्रकार के चिकित्सा
के क्रम में 15 दिनों का Pre एवं 30 (तीस) दिनों का Post Hospitalization एवं
Follow-up Treatment भी मान्य होगा। चयनित बीमा कंपनी द्वारा उक्त चिकित्सा पर हुए
व्यय का भुगतान किया जायेगा
यदि लाभूक के द्वारा स्वयं एवं अपने आश्रितों का निजी
/सरकारी बीमा कम्पनी से स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो वैसे स्थिति में भी लाभूक
एवं आश्रित इस योजना के पात्र होंगे।
चयनित बीमा कम्पनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार
अपनी निधि से 50 करोड़ का कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) संधारित किया जायेगा।
गंभीर बीमारियों की सूची
i. सभी प्रकार के कैंसर/कीमोथेरेपी/ओरल कीमोथेरेपी
ii. अंग प्रत्यारोपण
iii. किडनी रोग/किडनी प्रत्यारोपण
iv. लिवर रोग/लिवर प्रत्यारोपण
v. एसिड अटैक
vi. विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम
vii. थैलेसीमिया, ब्लड डिस्क्रैसिया
viii. बोन मैरो प्रत्यारोपण
ix. पोस्ट ट्रॉमा विकृति और जलने के मामलों में प्लास्टिक
सर्जरी
x. रेटिनल डिटैचमेंट
xi. क्रैनियोटॉमी के साथ गंभीर सिर की चोट + गंभीर देखभाल
xii. हृदय रोग/कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग/इंट्रा एओर्टिक
बैलून पंप (सीएबीजी+आईएबीपी)/ओपन हार्ट सर्जरी
xiii. आईसीयू रोगी में तीव्र विफलता में निरंतर गुर्दे की
रिप्लेसमेंट थेरेपी
xiv. प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी
xv. ट्रेकिआ ओसोफेजियल
फिस्टुला का ऑपरेशन
xvi. मेनिंगोएन्सेफैलोसेले सर्जरी
xvii. पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी
xviii. ब्रेन हैमरेज
xix. जन्मजात विकृतियाँ जिनमें चेहरे की दरारें, माइक्रोटिया
हेमीफेशियल, माइक्रोसोमिया, टीचर कोलिन्स सिंड्रोम, क्रोनियन सिनोस्टोसिस, एक्टोपिया
वासिया शामिल हैं
xx. कोक्लियर इम्प्लांट
xxi. डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
xxii. जुवेनाइल नासोफेरींजल एंजियोफिब्रोमा
xxiii. रक्त विकार से संबंधित रोग
xxiv. न्यूरोसर्जरी
xxv. जोड़ों का कुल प्रतिस्थापन
महत्वपूर्ण सूचना👇
1. राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना (कैशलेस मेडिकल) यह तो समस्त राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों को नए सिरे से फॉर्म भरना है।
2. यह फॉर्म https://sehis.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से भरना है। पोर्टल में फिलहाल कई तरह की समस्याएं आ रही हैं।
3. पोर्टल में मोबाइल नंबर के साथ सर्वप्रथम रजिस्टर करना होगा रजिस्टर करने के उपरांत लॉगिन करने से अपने जीपीएफ नंबर के माध्यम से वित्त विभाग से अपना डाटा इस पोर्टल पर Retrieve किया जा सकता है।
4. वर्तमान में विभाग के चयन के उपरांत अधिकांश कर्मचारियों के कार्यालय का नाम सूची में नहीं आ रहा है, इस विषय पर विभाग का कहना है कि पोर्टल चुके अभी नया है कई तरह के एरर इसमें हो सकते हैं एक-एक करके इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
5. इलाज हेतु उपलब्ध अस्पतालों की सूची अलग-अलग ग्रुपों में वायरल है जिसको लेकर भी कई कर्मचारियों ने असंतुष्टि व्यक्त किया है इस विषय पर भी थोड़ा संयम रखा जाए योजना के विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत इनमें जो भी कमियां होगी संगठन पूरी ताकत से उसे सरकार के समक्ष रखेगा और इनका समाधान भी निकलवाया जाएगा।
6. अतः सभी साथी ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु पैनिक होने के बजाय थोड़ा संयम रखा जाय वर्तमान में लगभग 12 वर्षों के इंतजार के उपरांत इस योजना का लॉन्च होना सरकार का एक सकारात्मक पहल है ।
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प्रांतीय अध्यक्ष/महासचिव
JHAROTEF
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